न्यायालय में यह मामला सेशन ट्रायल संख्या 20/15 व पिंड्राजोरा थाना कांड संख्या 56/14 के तहत चल रहा था. सरकार की तरफ से इस मामले में अपर लोक अभियोजक प्रदीप कुमार वर्मा ने पक्ष रखा.
पकड़े जाने की बात सुन कर अचानक कमल प्रमाणिक चौकी के अंदर से डंडा लेकर निकला और करमचंद्र गोराई पर अचानक हमला कर दिया. बचने के लिए करमचंद्र दूसरी तरफ हटा तो पीछे खड़ी उसकी पत्नी ललिता देवी के सिर पर डंडा लग गया. सिर फटने से लहुलूहान होकर ललिता देवी घर में गिर गयी. इसी बीच करमचंद्र घर में रखा दूसरा डंडा उठा कर कमल को दो डंडा मारा. इसी बीच मौका पाकर कमल प्रमाणिक घर से भाग गया. करमचंद्र की जख्मी पत्नी की मौत घर में ही हो गयी.
घटना की प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने छापामारी कर कमल प्रमाणिक के घर से हमला करने वाला डंडा बरामद किया था. न्यायाधीश ने इस मामले में मुजरिम को भादवि की धारा 304 भाग एक में सात वर्ष सश्रम कारावास व 10 हजार रुपया जुर्माना की सजा दी है. जुर्माना नहीं देने की सूरत में मुजरिम को तीन माह अतिरिक्त सश्रम कारावास होगी.