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बगैर किसी खर्च के लोक अदालत में मिलता है त्वरित न्याय : पीडीजे
बोकारो : झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर 12 दिसंबर को जिले के तेनुघाट व बोकारो न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत लगाया जायेगा. इस दौरान एक ही दिन में सैकड़ों मामलों का निष्पादन आपसी समझौता के आधार पर किया जायेगा. उक्त बातें जिला के प्रधान जिला न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष […]
बोकारो : झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर 12 दिसंबर को जिले के तेनुघाट व बोकारो न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत लगाया जायेगा. इस दौरान एक ही दिन में सैकड़ों मामलों का निष्पादन आपसी समझौता के आधार पर किया जायेगा.
उक्त बातें जिला के प्रधान जिला न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष संजय प्रसाद ने मंगलवार को अपने कार्यालय कक्ष में पत्रकारों को कही. इस दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सह न्यायालय के सब जज चतुर्थ मनीष रंजन भी उपस्थित थे.
बैंक अधिकारियों से एनपीए खाता की जानकारी : प्रधान जिला न्यायाधीश ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों के निष्पादन के लिए तैयारी शुरू कर दी गयी है.
मंगलवार को जिले के सभी बैंक प्रबंधक के साथ जिला न्यायाधीश ने बैठक भी की. इस दौरान बैंक अधिकारियों से उनके यहां चल रहे एनपीए खाता की जानकारी ली गयी. वर्षों से पेंडिग चल रहे एनपीए खाता को राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से समझौता कराने का निर्देश दिया गया है. एनपीए खाताधारी को न्यायालय के माध्यम से नोटिस भेजा जायेगा, ताकि खाताधारी अदालत में उपस्थित होकर वर्षों से जारी विवाद को खत्म कर सकें.
सुलहनीय मामलों को समाप्त कराने का सुनहरा मौका : पीडीजे श्री प्रसाद ने बताया : राष्ट्रीय लोक अदालत सभी आम लोगों को सुलहनीय मामलों से संबंधित मुकदमा को समाप्त कराने का सुनहरा मौका देती है.
जिन लोगों को नोटिस नहीं मिलेगी. वह भी निर्धारित तिथि को स्वयं उपस्थित होकर अपने मामलों का निष्पादन करा सकते हैं. वर्षों से चल रहे मुकदमे व विवाद का निबटारा लोक अदालत में बिना किसी खर्च व बिना किसी वकील के एक ही दिन में हो सकता है. लोक अदालत में निष्पादित हुए मामलों के खिलाफ किसी भी ऊंची अदालत में गुहार नहीं लगायी जा सकती है. इसका फैसला सर्वमान्य होता है.
प्रधान जिला न्यायाधीश ने बताया : राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक विवाद से संबंधित मामलों के अलावा अपराध से संबंधित सुलहनीय मामला, मोटर-वाहन दुर्घटना केस, वैवाहिक व परिवारिक विवाद के मामले, लेबर केस, जमीन विवाद से संबंधित केस, ओएनजीसी, रेलवे, सिविल, राजस्व वसूली, मनरेगा, विद्युत विभाग, जलापूर्ति विभाग, सेल टैक्स, आय कर, मुआवजा, वन विभाग, रेलवे क्लेम, सीसीएल आदि से संबंधित मामलों का निष्पादन किया जायेगा.
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