बोकारो: बीएसएल आवास लाइसेंस योजना-2015 के तहत 2000 क्वार्टर विभिन्न सेक्टरों में लाइसेंस पर दिये जायेंगे. बीएसएल में सेवा अवधि के अनुसार वरीयता सूची बनेगी. फाॅर्म जमा करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त तक थी. अब फाॅर्म की स्क्रूटनी चल रही है. गलत सूचना देने वाले का फार्म निरस्त कर दिया जायेगा. 2000 खाली क्वार्टर के लिए लगभग 5500 आवेदन जमा हुआ है. फाॅर्म की स्कूटनी व जांच में लगभग एक -डेढ़ माह लगेगा.
उसके बाद वरीयता सूची के आधार लाइसेंस पर क्वार्टर आवंटित होगा. बीएसएल व बीपीएससीएल के पूर्व कर्मचारी या उनके आश्रितों को इ/एफ/इएफ प्रकार के आवास लाइसेन्स योजना-2015 के तहत दिये जायेंगे. सेक्टर-1, 5, 6, 8, 9, 11, 12, कैंप-2 व गरगा डैम के इ/एफ/इएफ प्रकार का खाली आवास लाइसेंस पर मिलेगा. बीएसएल व बीपीएससीएल के वैसे पूर्व कर्मचारी या उनके आश्रित जो 31 अगस्त 2015 तक या इससे पहले बीएसएल या बीपीएससीएल से सेवानिवृत/पृथक हुए हों, उन्हें लाइसेंस पर आवास मिलेगा. सैकड़ों बीएसएल से रिटायर कर्मी लाइसेंस योजना का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे.
सिक्योरिटी डिपॉजिट में विस्थापितों को राहत : लाइसेंस पर आवास आवंटन के लिये सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर 1,20,000 रुपये मात्र व अन्य शुल्क के तौर पर 35,145 रूपये मात्र जमा करना तय किया गया है. लेकिन, विस्थापितों को सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर मात्र 60 हजार रुपये ही जमा करना होगा. इस संबंध में बीएसएल प्रबंधन ने सोमवार को एक सर्कुलर जारी किया है. मतलब, विस्थापितों को 50 प्रतिशत कम सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर जमा करना होगा. इससे विस्थापितों को बहुत बड़ी राहत मिली है. प्रबंधन की इस पहल का विस्थापितों ने स्वागत किया है.