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अदालत में पीड़िता का बयान दर्ज कराये बिना पुलिस ने कर दिया अनुसंधान, दुष्कर्म के मामले को बताया झूठा

बोकारो: अदालत में पीड़िता का बयान दर्ज कराये बगैर पुलिस ने दुष्कर्म के एक मामले का अनुसंधान कर दिया. ऐसी अंधेरगर्दी दिखायी कि घटना को झूठ बताते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी के 60 दिनों के भीतर आरोप पत्र भी दाखिल कर दिया. हालांकि पुलिस के ऐसे अनुसंधान का फायदा अभियुक्तों को नहीं मिला. प्रथम श्रेणी […]

बोकारो: अदालत में पीड़िता का बयान दर्ज कराये बगैर पुलिस ने दुष्कर्म के एक मामले का अनुसंधान कर दिया. ऐसी अंधेरगर्दी दिखायी कि घटना को झूठ बताते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी के 60 दिनों के भीतर आरोप पत्र भी दाखिल कर दिया. हालांकि पुलिस के ऐसे अनुसंधान का फायदा अभियुक्तों को नहीं मिला.

प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी के सिंकू की अदालत ने मामले में पुलिस अनुसंधान के बाद दुष्कर्म की धारा 376/34 के तहत संज्ञान लिया है और जिले के एसपी को पत्र जारी कर मामले से अवगत कराने का निर्देश दिया है.

क्या है मामला : घटना चंदनकियारी थाना क्षेत्र के अमलाबाद ओपी अंतर्गत सीतानाला जंगल में एक दिसंबर 2014 को हुई थी. प्राथमिकी चंदनकियारी थाना कांड संख्या 141/14 भादवि की धारा 342, 323, 376/34 के तहत दर्ज की गयी थी. पुलिस ने पीड़िता का बयान अदालत में दर्ज कराये बिना अपना अनुसंधान पूरा कर न्यायालय में आरोप पत्र जमा कर दिया है. घटना के बाद स्थानीय लोगों ने धनबाद के थाना जोड़ापोखर, जामाडोबा, तीन नंबर डुमरी निवासी टेंपो (जेएच10एक्यू-9667) चालक ललन पासवान को मौके से पकड़ कर पुलिस के हवाले किया था. ललन पासवान फिलहाल न्यायिक हिरासत में चास जेल में बंद है. इस मामले का एक अन्य अभियुक्त धनबाद के थाना जोड़ापोखर, रमजानपुर निवासी मोहम्मद अकरम अभी तक फरार चल रहा है. पुलिस उसे अब तक गिरफ्तार नहीं कर सकी.
30 नवंबर 2014 की है घटना
30 नवंबर 2014 को पीड़िता धनबाद गयी थी. यहां उसे टेंपो चालक ललन पासवान मिला और धनबाद मॉल में नौकरी दिलाने का भरोसा दिलाया. 01 दिसंबर की सुबह टेंपो चालक ने पीड़िता को फोन कर नया मोड़ बुलाया. यहां चालक के साथ मो अकरम भी था. उन्होंने महिला को नौकरी दिलाने का झांसा दे टेंपो से धनबाद ले जाने ला. रास्ते में सीतानाला जंगल के पास टेंपो रोका गया. अनीता लघु शंका करने जंगल की तरफ गयी, इसी दौरान ललन पासवान व मो अकरम ने उसे पीछे से पकड़ लिया. दोनों ने उससे बारी-बारी से दुष्कर्म किया. दुष्कर्म के बाद दोनों ने महिला को टेंपो पर बैठाया. रास्ते में पीड़िता लोगों को देख कर शोर मचाने लगी, तो चलती टेंपो से उसे अभियुक्त ने नीचे ढकेल दिया. इस कारण महिला का सिर फट गया और शरीर के कई स्थानों पर चोट भी आयी. स्थानीय लोगों ने पीड़िता को उठा कर टेंपो का पीछा किया और ललन पासवान को पकड़ कर पुलिस के हवाले किया, हालांकि मो अकरम चकमा देकर भागने में सफल रहा था.
अनुसंधान के दौरान गवाहों के बयान व चिकित्सकों की रिपोर्ट के आधार पर महिला द्वारा लगाया गया दुष्कर्म का आरोप झूठा निकला. घटना के बाद पीड़िता की मेडिकल जांच करायी गयी थी. जांच रिपोर्ट में चिकित्सकों ने दुष्कर्म की घटना की पुष्टि नहीं की है. इस कारण दुष्कर्म से संबंधित भादवि की धारा 376 को हटा कर पुलिस ने आरोप पत्र अदालत में जमा किया है. पीड़िता के बयान के आधार पर ही घटना की प्राथमिकी दर्ज की गयी है. इस कारण अदालत में उसका बयान दर्ज नहीं कराया गया.
मनीष टोप्पो, एसडीपीओ, चास

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