बोकारो: चास के तेलीडीह साइड की 13 वर्षीया बालिका के अपहरण व दुष्कर्म के मामले में स्थानीय न्यायालय ने अजय कुमार यादव को दोषी पाया है. 27 जुलाई को सजा सुनायी जायेगी. मुजरिम तेलीडीह साइड का ही रहने वाला है. यह मामला त्वरित न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश सत्य प्रकाश सिन्हा की अदालत में सेशन ट्रायल संख्या 360/06 व चास थाना कांड संख्या 85/06 के तहत चल रहा है. पीड़िता की ओर से अदालत में साक्ष्य व गवाह विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार राय (आरके राय) ने पेश किया.
घटना 21 जून 2006 की है. बालिका शाम के समय चास से खरीदारी कर घर लौट रही थी. अजय कुमार यादव अंबेसडर कार से बालिका के पास आया और कहा कि उसके पिता सड़क दुर्घटना में जख्मी हो गये हैं. अस्पताल में भरती हैं. अस्पताल ले जाने के लिए अजय ने बालिका को कार में बैठा लिया. इसके बाद अपहरण कर उसे शहर से बाहर कहीं ले गया. वहां एक आवास में रखा और डरा-धमका कर 18 दिनों तक कई बार दुष्कर्म किया. बालिका के साथ शादी करने का नाटक कर अजय उसे नौ जून 2006 को लेकर बोकारो आ रहा था.
इसी बात की सूचना चास पुलिस को मिल गयी. पुलिस ने छापामारी कर बालिका को बरामद कर लिया और अजय को गिरफ्तार कर लिया. बालिका के अचानक गायब होने के बाद उसके पिता ने अपहरण का मामला दर्ज कराया था. बालिका के बयान के बाद यह मामला अपहरण व दुष्कर्म में तब्दील हो गया.