तेनुघाट. गोमिया विस के भाजपा प्रत्याशी माधवलाल सिंह को तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी श्रीमती नीरजा आसरी ने आचार संहिता के मामले में निदार्ेष पाकर रिहा किया. विदित हो कि सूचक तत्कालीन बीडीओ विभूति मंडल ने गोमिया थाना में केस दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि 25 दिसंबर ’09 को माधव लाल सिंह के द्वारा विजय जुलूस निकाला गया. जुलूस के लिए पूर्वानुमति नही ली गयी थी. इसे निषेधाज्ञा व आचार संहिता उल्लंघन का मामला बताया गया था. उक्त आवेदन के आधार पर गोमिया थाना में मामला दर्ज किया गया था. आरोप पत्र समर्पित होने के बाद यह मामला नीरजा आसरी के न्यायालय में स्थानांतरित होकर आया. यहां साक्ष्य के अभाव में श्री सिंह को रिहा किया गया. श्री सिंह ने रिहाई के बाद पत्रकारों को बताया कि अंतत: न्याय की जीत हुई. झूठे मुकदमे में फंसाया गया था.
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अचार संहिता मामले में रिहा हुए माधवलाल
तेनुघाट. गोमिया विस के भाजपा प्रत्याशी माधवलाल सिंह को तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी श्रीमती नीरजा आसरी ने आचार संहिता के मामले में निदार्ेष पाकर रिहा किया. विदित हो कि सूचक तत्कालीन बीडीओ विभूति मंडल ने गोमिया थाना में केस दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि 25 दिसंबर ’09 को माधव […]
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