मुंबई :मुंबई की एक सत्र अदालत ने मजिस्ट्रेट अदालत के खिलाफ अभिनेता सलमान खान की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें अदालत ने उनपर हिट एंड रन मामले में गैर इरादतन हत्या का आरोप लगाया था.
गौरतलब है कि गैर-इरादतन हत्या (आईपीसी की धारा 304 भाग 2) के गंभीर आरोप लगाने के खिलाफ दलील देते हुए खान के वकील अशोक मुंदार्गी ने दलील दी थी कि मजिस्ट्रेट अदालत का आदेश ‘त्रुटिपूर्ण, कानूनन गलत और रिकॉर्ड में दर्ज साक्ष्य के विपरीत’ है. उन्होंने कहा कि मजिस्ट्रेट इस बात को समझने में विफल रहे कि अभिनेता की न तो (लोगों की हत्या करने की) मंशा थी और न ही उन्हें इस बात की जानकारी थी कि लापरवाही से उनके वाहन चलाने से एक व्यक्ति की मौत हो जाएगी और चार अन्य घायल हो जाएंगे.
इस धारा के तहत अपराध के लिए 10 साल के कारावास की सजा का प्रावधान है और इसपर सत्र अदालत मुकदमा चला सकती है. खान के खिलाफ इससे पहले लापरवाही से मौत (आईपीसी की धारा 304 ए) के हल्के आरोप के तहत मजिस्ट्रेट ने मुकदमा चलाया था, जिसके लिए अधिकतम दो साल के कारावास का प्रावधान है.