24 घंटे में बैनर, पोस्टर, झंडे हटाने का निर्देश निर्देश पर अमल नहीं होने पर कार्रवाईतेनुघाट. आसन्न विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो चुकी है. विधानसभा चुनाव संपन्न कराने के लिए पूरे अनुमंडल क्षेत्र में अनुमंडल पदाधिकारी भुनेश प्रताप सिंह ने धारा 144 दंप्रसं के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू कर दी है. यह जानकारी अनुमंडल पदाधिकारी ने एक प्रेस बयान जारी कर दी. बिना अनुमति के लाउडस्पीकर निषिद्ध : निषेध के अनुसार पांच तथा पांच से अधिक की संख्या में व्यक्ति के सार्वजनिक स्थल पर जमा होने या मजमा लगाना वर्जित है. निषेधाज्ञा क्षेत्र में धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैली बिना प्रभावी पदाधिकारी की पूर्व अनुमति के आयोजित नहीं की जा सकेगी. सार्वजनिक सरकारी संपत्ति या किसी व्यक्तिगत संपत्ति पर नारा लिखना, पोस्टर, पंपलेट चिपकाना, झंडा लगाना, सड़कों पर बैनर लगाना, होर्डिंग लगाना, तोरण द्वार बनवाना वर्जित है. बिना अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नहीं किया जा सकता है. अनुंडल पदाधिकारी श्री सिंह ने सभी राजनीतिक दल के अध्यक्ष, सचिव, प्रभारी को सूचित किया है कि मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत पार्टी का नेम प्लेट नहीं लगाना है. पूर्व से लगाये गये पोस्टर, बैनर, झंडा, पंपलैट को हटाने के लिए 24 घंटे की मोहलत दी है. ऐसा नहीं हुआ तो संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी.
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चुनाव को लेकर एसडीएम ने लगाया 144
24 घंटे में बैनर, पोस्टर, झंडे हटाने का निर्देश निर्देश पर अमल नहीं होने पर कार्रवाईतेनुघाट. आसन्न विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो चुकी है. विधानसभा चुनाव संपन्न कराने के लिए पूरे अनुमंडल क्षेत्र में अनुमंडल पदाधिकारी भुनेश प्रताप सिंह ने धारा 144 दंप्रसं के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू कर […]
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