जिला उपभोक्ता फोरम में सात माह से नहीं हो रही मामलों की सुनवाई
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 08 Jan 2020 12:18 AM
अध्यक्ष और दो सदस्यों का पद पड़ा है रिक्त बोकारो : जिला उपभोक्ता फोरम बोकारो में लगभग सात माह से मामलों की सुनवाई नहीं हो रही है. अध्यक्ष का एक और सदस्य के दो पद महीनों से रिक्त पड़े हैं. 20 जून 2019 को अध्यक्ष प्रभात कुमार उपाध्याय और 11 जुलाई 2019 को सदस्य प्रेमचंद्र […]
अध्यक्ष और दो सदस्यों का पद पड़ा है रिक्त
बोकारो : जिला उपभोक्ता फोरम बोकारो में लगभग सात माह से मामलों की सुनवाई नहीं हो रही है. अध्यक्ष का एक और सदस्य के दो पद महीनों से रिक्त पड़े हैं. 20 जून 2019 को अध्यक्ष प्रभात कुमार उपाध्याय और 11 जुलाई 2019 को सदस्य प्रेमचंद्र अग्रवाल हो गये. इससे पहले सात अक्तूबर 2018 को कुंजला नारायण सेवानिवृत्त हो गयी थीं. अध्यक्ष के सेवानिवृत्त होने के बाद से
ही मामलों की सुनवाई बाधित है. क्योंकि मामलों की सुनवाई के लिए अध्यक्ष के साथ एक सदस्य का होना जरूरी है.
इधर, प्रत्येक माह फोरम में उपभोक्ता मामले से संबंधित लगभग सात शिकायतें दर्ज हो रही हैं. फिलहाल पेंडिंग मामलों की संख्या 336 हो गयी है. इसमें पूर्व से सुनवाई हो रहे मामले भी शामिल हैं. मालूम हो कि उपभोक्ता फोरम में अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति पांच वर्षों के लिए राज्य के खाद्य व आपूर्ति विभाग द्वारा की जाती है. कई वर्षों से झारखंड के कई जिलों में अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति नहीं होने के कारण कई जिलों में यह पद रिक्त हैं.
जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष पद पर सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को मनोनीत किया जाता है. वही सदस्य पद के लिए इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, पत्रकार या ग्रेजुएशन पास समाजसेवी को मनोनीत किया जाता है. अधिकतम 65 वर्ष की आयु या पांच वर्ष की सेवा अवधि के बाद इस पद से सेवानिवृत्ति दी जाती है.
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