नाबालिग के साथ छेड़खानी करने के मामले में तीन वर्ष की सजा

Updated at : 21 Dec 2019 1:41 AM (IST)
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नाबालिग के साथ छेड़खानी करने के मामले में तीन वर्ष की सजा

बोकारो : पोक्सो न्यायालय के विशेष न्यायाधीश रंजीत कुमार की अदालत ने शुक्रवार को नाबालिग के साथ छेड़खानी करने के मामले की सुनवाई करते हुए निशांत कुमार (21) को तीन वर्ष सश्रम करावास व अलग-अलग धाराओं में 10 हजार जुर्माना की सजा सुनायी. जुर्माना की राशि नहीं देने पर दो माह अतिरिक्त सजा होगी. मामले […]

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बोकारो : पोक्सो न्यायालय के विशेष न्यायाधीश रंजीत कुमार की अदालत ने शुक्रवार को नाबालिग के साथ छेड़खानी करने के मामले की सुनवाई करते हुए निशांत कुमार (21) को तीन वर्ष सश्रम करावास व अलग-अलग धाराओं में 10 हजार जुर्माना की सजा सुनायी. जुर्माना की राशि नहीं देने पर दो माह अतिरिक्त सजा होगी. मामले में सरकार के पक्ष से विशेष लोक अभियोजक संजय कुमार झा ने बहस की.

क्या है मामला : घटना 30 जून 2015 की शाम को हरला थाना क्षेत्र की है. अभियुक्त निशांत दो नाबालिग बहनों को ट्यूशन पढ़ाता था. घटना के समय बच्चियों की मां दूध लाने गयी थी. वापस आने पर उन्होंने देखा की उनकी दोनों पुत्री रो रही है. पूछने पर बताया कि 11 वर्षीय पुत्री के साथ ट्यूटर ने छेड़खानी की शोर मचाने पर भाग गया. इस संबंध में पीड़िता की मां ने हरला थाना में कांड संख्या 115/15 दर्ज कराया थी.

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