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नाबालिग का अपहरण व यौन शोषण करने वाले को 14 वर्ष सश्रम कारावास
बोकारो : सेक्टर 12 ए की एक 16 वर्षीया नाबालिग बालिका के अपहरण और यौन शोषण के मामले में पोक्सो न्यायालय के विशेष न्यायाधीश सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम रंजीत कुमार ने सोमवार को महेश घांसी उर्फ कर्ण घांसी को 14 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी. 30 हजार रुपया जुर्माना भी लगाया. […]
बोकारो : सेक्टर 12 ए की एक 16 वर्षीया नाबालिग बालिका के अपहरण और यौन शोषण के मामले में पोक्सो न्यायालय के विशेष न्यायाधीश सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम रंजीत कुमार ने सोमवार को महेश घांसी उर्फ कर्ण घांसी को 14 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी.
30 हजार रुपया जुर्माना भी लगाया. जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त सश्रम कारावास होगी. महेश घांसी रांची के थाना जगन्नाथपुर, बिरसा चौक- खुंटी रोड, (हवाई अड्डा रोड संख्या 5) में रहता है. मूल रूप से गुमला थाना क्षेत्र के कामडारा का रहने वाला है. न्यायाधीश ने पीड़िता को सरकार से उचित मुआवजा दिलाने का निर्देश जिला विधिक सेवा प्राधिकार को दिया है.
सरकार के तरफ से विशेष लोक अभियोजक संजय कुमार झा ने अदालत में पक्ष रखा. न्यायालय में यह मामला पोक्सो कांड संख्या 40/18 व सेक्टर 12 थाना कांड संख्या 52/17 के तहत चल रहा था. बालिका की एक रिश्तेदार रांची में रहती है. बालिका उनके घर अक्सर आती-जाती थी. इसी दौरान महेश से उसका प्रेम-प्रसंग शुरू हो गया. दोनों में मोबाइल फोन पर बातें होने लगी.
25 जुलाई 2017 की रात महेश बालिका के घर आया और दरवाजा खटखटाया. बालिका की मां ने दरवाजा खोला. महेश ने बताया कि बालिका की एक सहेली का एक्सीडेंट हो गया है. बालिका की माता ने महेश को डांट कर घर का दरवाजा बंद कर लिया. सुबह में बालिका अपने बिछावन से गायब मिली. खोजबीन करने के बाद उसकी मां ने स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी.
करीब सात माह बाद बालिका लौट कर अपने घर आयी. उसने पुलिस को बताया कि 25 जुलाई 2017 की रात महेश उसे बहला-फुसला कर और शादी करने का झांसा देकर उसे ट्रेन से दिल्ली और हैदराबाद ले गया. हैदराबाद में दोनों पति-पत्नी की तरह लगभग सात माह तक साथ रहे. बाद में उसे पता चला कि महेश पहले से शादीशुदा है. इसके बाद वह घर चली आयी.
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