डकैती मामले में दो मुजरिमों को सुनायी गयी सजा
Updated at : 17 Jul 2018 4:44 AM (IST)
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बोकारो: चास के आइटीआइ मोड़ में नवचेतन को-ऑपरेटिव निवासी प्रमोद कुमार शर्मा के घर में हुई लाखों की डकैती मामले में दो दोषियों को स्थानीय न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम रंजीत कुमार की अदालत ने सोमवार को सजा सुनायी. सजा पाये मुजरिमों में रांची के थाना सिल्ली, ग्राम गोड़ाडीह निवासी मो. रफीक […]
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बोकारो: चास के आइटीआइ मोड़ में नवचेतन को-ऑपरेटिव निवासी प्रमोद कुमार शर्मा के घर में हुई लाखों की डकैती मामले में दो दोषियों को स्थानीय न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम रंजीत कुमार की अदालत ने सोमवार को सजा सुनायी. सजा पाये मुजरिमों में रांची के थाना सिल्ली, ग्राम गोड़ाडीह निवासी मो. रफीक अंसारी (48 वर्ष) और रामगढ़ जिला के थाना रजरप्पा, ग्राम बरकाकोना निवासी मो. अहमद अली (50 वर्ष) शामिल हैं.
रफीक को आठ वर्ष चार माह 22 दिन सश्रम कारावास व पांच हजार रुपया जुर्माना की सजा दी गयी है. अहमद को डकैती का सामान रखने के लिए तीन वर्ष सश्रम कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा दी गयी है. जुर्माना नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त कारावास होगी. सरकार की तरफ से इस मामले में अपर लोक अभियोजक संजय कुमार झा ने अदालत में साक्ष्य व गवाह प्रस्तुत किये. रफीक गिरफ्तारी के बाद 25 दिसंबर 2010 से ही चास जेल में बंद था.
न्यायालय में यह मामला सेशन ट्रायल संख्या 38/11 व चास थाना कांड संख्या 94/2006 के तहत चल रहा था. डकैती 25 जुलाई 2006 की रात को हुई थी. 10-12 अपराधियों ने श्री शर्मा के आवास में रात दस बजे धावा बोला था और हथियार के बल पर घर के सभी सदस्यों को कब्जा में लेकर लाखों रुपये के जेवरात, कपड़े, बरतन आदि लूट लिये थे. डकैती का कई सामान पुलिस ने रफीक व अहमद आलम के निशानदेही पर बरामद किया था.
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