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बोकारो : मां की हत्या करने वाला पुत्र दोषी करार
चंदनकियारी थाना क्षेत्र के पालकुदरी में हुई थी घटना 19 जून को सुनायी जायेगी सजा बोकारो : अपनी मां की हत्या करने वाले चंदनकियारी थाना क्षेत्र के पालकुदरी निवासी ताजुद्दीन अंसारी (28 वर्ष) को स्थानीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम रंजीत कुमार की अदालत ने मंगलवार को दोषी करार दिया है. उसे 19 जून […]
चंदनकियारी थाना क्षेत्र के पालकुदरी में हुई थी घटना
19 जून को सुनायी जायेगी सजा
बोकारो : अपनी मां की हत्या करने वाले चंदनकियारी थाना क्षेत्र के पालकुदरी निवासी ताजुद्दीन अंसारी (28 वर्ष) को स्थानीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम रंजीत कुमार की अदालत ने मंगलवार को दोषी करार दिया है.
उसे 19 जून को सजा सुनायी जायेगी. न्यायालय में यह मामला सेशन ट्रायल संख्या 85/16 व चंदनकियारी थाना कांड संख्या 171/15 के तहत चल रहा है. सरकार की तरफ से इस मामले में विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार राय ने अदालत में साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत किये. घटना की प्राथमिकी मृतका के पति नसीरुद्दीन अंसारी ने स्थानीय थाना में दर्ज करायी वर्ष) थी. मृतका नूरजहां बीबी (60 वर्ष) नसीरुद्दीन अंसारी की पहली पत्नी थी और दोनों दूसरी जगह रहते थे. नूरजहां बीबी का अपना पुत्र ताजुद्दीन अंसारी था.
सात अक्तूबर 2015 को वह अपने पुत्र ताजुद्दीन से मिलने चंदनकियारी आयी थी. आठ अक्तूबर को गांव के जोलहा तालाब में स्नान करने गयी थी. इसी दौरान ताजुद्दीन भी वहां आया और किसी बात को लेकर विवाद करने के बाद मां का सिर पकड़ कर पास के पत्थर पर पटक दिया. नूरजहां बीबी की मौत मौके पर ही हो गयी.
स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे तो ताजुद्दीन ने बताया कि उसने अपना काम कर दिया है. आप लोग उसकी मां को मिट्टी दे दीजिए. ताजुद्दीन ने न्यायालय में बताया कि उसकी मां मानसिक रूप से विक्षिप्त थी, इसलिए उसने उसकी हत्या कर दी.
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