बालीडीह थाना क्षेत्र के राजेंद्र नगर में हुई थी घटना
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पत्नी की हत्या के मामले में पति दोषी करार
बालीडीह थाना क्षेत्र के राजेंद्र नगर में हुई थी घटना बोकारो : स्थानीय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश द्वितीय रंजीत कुमार की अदालत ने पत्नी को जिंदा जला कर हत्या करने के मामले में बालीडीह थाना क्षेत्र के राजेंद्र नगर निवासी पति सुरेश रवानी (32 वर्ष) को शुक्रवार को दोषी करार दिया है़ सजा की […]
बोकारो : स्थानीय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश द्वितीय रंजीत कुमार की अदालत ने पत्नी को जिंदा जला कर हत्या करने के मामले में बालीडीह थाना क्षेत्र के राजेंद्र नगर निवासी पति सुरेश रवानी (32 वर्ष) को शुक्रवार को दोषी करार दिया है़ सजा की बिंदु पर फैसला सुनाने की तारीख 17 दिसंबर निर्धारित की गयी है़ सरकार की तरफ से इस मामले में विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार राय ने अदालत में पक्ष रखा़ न्यायालय में यह मामला सेशन ट्रायल संख्या 247/15 व बालीडीह थाना कांड संख्या 127/15 के तहत चल रहा है़ घटना की प्राथमिकी मृतका मालती देवी के पिता कैलाश रवानी ने स्थानीय थाना में दर्ज करायी थी.
कैसे हुई थी घटना : घटना पांच मई 2015 की है़ आपसी घरेलू विवाद को लेकर सुरेश रवानी ने अपनी पत्नी मालती देवी के साथ मारपीट कर घर में ही केरोसिन छिड़क कर आग लगा दी. घटना के दौरान मालती देवी की छह वर्षीय पुत्री अंजली घर में ही थी़ सुरेश रवानी अपनी पत्नी के शरीर में आग लगाकर भाग गया़ इसके बाद उसकी छह वर्षीय पुत्री ने पानी छिड़क कर आग बुझाया़ स्थानीय लोगों के सहयोग से मालती को मुस्कान अस्पताल में भर्ती कराया गया था़ यहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गयी़
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