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दुष्कर्म के मामले में सात वर्ष सश्रम कारावास

बोकारो: न्यायालय के प्रथम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश द्वितीय सह विशेष त्वरित न्यायालय के न्यायाधीश बबीता प्रसाद ने दुष्कर्म के एक मामले में फैसला सुनाते हुए मुजरिम को सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. एक हजार रुपया जुर्माना की सजा भी दी गयी है. जुर्माना राशि नहीं देने की सूरत में मुजरिम […]

बोकारो: न्यायालय के प्रथम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश द्वितीय सह विशेष त्वरित न्यायालय के न्यायाधीश बबीता प्रसाद ने दुष्कर्म के एक मामले में फैसला सुनाते हुए मुजरिम को सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. एक हजार रुपया जुर्माना की सजा भी दी गयी है. जुर्माना राशि नहीं देने की सूरत में मुजरिम को 20 दिन की अतिरिक्त सश्रम करावास होगी. सजा पाये मुजरिम पिंड्राजोरा थाना क्षेत्र के ग्राम उलगड़ा निवासी छोटू कर्मकार है.

10 अप्रैल 2011 की है घटना
यह घटना 10 अप्रैल 2011 की है. घटना के समय से ही छोटू कर्मकार न्यायिक हिरासत में चास जेल में बंद है. घटना के बाद पीड़ित महिला ने आक्रोशित होकर घर में रखा धारदार हथियार से हमला कर छोटू का पैर जख्मी कर दिया था. छोटू ने भी जानलेवा हमला करने का एफआइआर दर्ज कराया था. अनुसंधान के क्रम में उक्त मामला फरजी निकला.

घर में घुस कर विवाहिता से किया था दुष्कर्म
न्यायालय में यह मामला सेशन ट्रायल संख्या 159/12 व पिंड्राजोरा थाना कांड संख्या 43/11 के तहत चल रहा था. पीड़िता के तरफ से इस मामले की पैरवी विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार राय (आरके राय) ने किया. मामला दर्ज कराते हुए विवाहिता ने बताया था कि जब वह अपने आवास में अकेली थी. इसी दौरान छोटू घर में प्रवेश कर गया. मुंह दबा कर जबरन बलात्कार किया. घटना के बाद अभियुक्त भागने लगा तो विवाहिता ने घर में रखा धारदार हथियार से हमला कर उसे जख्मी कर दिया.

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