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स्कूल से चार कदम दूर उड़ रहा धुआं
बोकारो : सार्वजनिक स्थलों पर सिगरेट पीते समय पकड़े जाने पर वैसे तो जुर्माने के प्रावधान है. बावजूद इसके वर्ष 2017 में नवंबर माह तक मात्र 74 लोगों पर कार्रवाई हुई. सबसे चिंताजनक स्थिति, तो यह है कि अब भी शहर में कई स्कूल के आसपास खुलेआम तंबाकू व सिगरेट की बिक्री हो रही है. […]
बोकारो : सार्वजनिक स्थलों पर सिगरेट पीते समय पकड़े जाने पर वैसे तो जुर्माने के प्रावधान है. बावजूद इसके वर्ष 2017 में नवंबर माह तक मात्र 74 लोगों पर कार्रवाई हुई. सबसे चिंताजनक स्थिति, तो यह है कि अब भी शहर में कई स्कूल के आसपास खुलेआम तंबाकू व सिगरेट की बिक्री हो रही है. जबकि कोटपा 2003 की धारा 6 बी के तहत किसी भी शैक्षणिक संस्थान के 100 गज की दूरी के भीतर सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पाद बेचने पर सख्त प्रतिबंध है.
जुर्माना लगाने के लिए ये हैं अधिकृत : नियमों के अनुसार धारा 4 के प्रावधानों को लागू करने के लिए सरकार ने अधिकृत पदाधिकारियों की 21 श्रेणियां तय की है. इसमें पुलिस, शैक्षणिक संस्थान हॉस्पिटल, सरकारी गैर सरकारी संस्था, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट इंचार्ज, चिकित्सा पदाधिकारी, प्रत्येक कार्यालयों, संस्थानों, संगठनों के अध्यक्ष, प्रखंड अंचल के पदाधिकारी आदि शामिल हैं.
सरकार ने सार्वजनिक स्थानों (सेक्शन चार) पर धुम्रपान निषेध और किसी शैक्षणिक संस्थान (सेक्शन छह) के 100 गज के दायरे या 18 साल की उम्र से कम किसी व्यक्ति को सिगरेट अथवा तंबाकू उत्पाद की बिक्री रोकने के उद्देश्य से वर्ष 2003 में सीओटीपीए बनाया था.
अप्रैल व मई माह में चला था अभियान
जिला में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत इस वर्ष अप्रैल व मई माह में अभियान चलाया गया था. इसमें कुल 74 लोगों से 12,555 रुपये फाइन वसूल किया गया था. यह अभियान बोकारो, बेरमो चंदनकियारी, गोमिया व नावाडीह प्रखंड में चलाया गया था.
इसमें सबसे अधिक फाइन 6600 रुपये 18 वर्ष से कम आयु वालों को तंबाकू उत्पाद बेचने के मामले में वसूल किया गया था. उसके बाद 5105 रुपया सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान के मामले में वसूल किया था गया था. सबसे कम राशि 850 रुपये शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के घेरे में स्थित दुकानों से वसूल किया गया था.
पांच साल कैद का प्रावधान
तंबाकू नियंत्रण अधिनियम 2003 के तहत सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने, खुलेआम तंबाकू से संबंधित सामग्री बेचने पर कार्रवाई की जाती है. इसमे 200 से 10 हजार रुपये तक जुर्माना व पांच वर्ष कैद का प्रावधान है.
पुलिस नहीं रोकती
भीड़भाड़ वाले लगभग सभी स्थानों पर स्मोकर्स का समूह दिख जाता है. लेकिन पुलिस कई बार सामने से गुजर जाती है और उन्हें रोकने की कोशिश नहीं करती है. रोकने की कोशिश भी करती है, तो कोई ठोस कार्रवाई नहीं करती.
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