बीएसएल. नन एक्जिक्यूटिव से इ-04 तक के कर्मी का आवेदन सीइओ को
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वीआरएस-2017 को स्क्रीनिंग व अपील टीम गठित
बीएसएल. नन एक्जिक्यूटिव से इ-04 तक के कर्मी का आवेदन सीइओ को बोकारो : बीएसएल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना-2017 के लिए स्क्रीनिंग व अपील टीम गठित कर दी गयी है. इस बाबत गुरुवार को सर्कुलर जारी कर दिया गया. स्क्रीनिंग कमेटी इच्छुक आवेदकों की पात्रता पर गौर करेगी. अग्रसारित होने के बाद स्क्रीनिंग कमेटी के नोडल […]
बोकारो : बीएसएल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना-2017 के लिए स्क्रीनिंग व अपील टीम गठित कर दी गयी है. इस बाबत गुरुवार को सर्कुलर जारी कर दिया गया. स्क्रीनिंग कमेटी इच्छुक आवेदकों की पात्रता पर गौर करेगी. अग्रसारित होने के बाद स्क्रीनिंग कमेटी के नोडल अधिकारी आवेदक से सीधा संपर्क करेंगे. अपील कमेटी इ-07 तक के कर्मी के आवेदन को योग्य टीम को सौपेंगी.
टीम अधिकार संपन्न : नन एग्जीक्यूटीव से इ-04 तक के कर्मी के आवेदन के लिए बीएसएल सीइओ योग्य अधिकारी होंगे. इ-05 व उससे वरीय कर्मी के आवेदन के लिए सेल के चेयरमैन योग्य अधिकारी होंगे. आवेदन को अग्रसारित करने के पहले इंटरनल विजिलेंस की टीम भी परखेगी. टीम आवेदन को स्वीकार व अस्वीकार करने में सक्षम होगी. बीएसएल में 15 जून 2017 से वीआरएस लागू है.
रीजनल पर्सनेल मैनेजर को आवेदन : वीआरएस के लिए बीएसएल कर्मी व अधिकारी 30 सितंबर 2017 तक आवेदन कर सकेंगे. कर्मी क्षेत्र के कार्मिक विभाग/ एचक्यू-एचआरडब्ल्यू सेक्शन व पी एंड ए होम पेज से एप्लीकेशन प्राप्त कर रीजनल पर्सनेल मैनेजर के पास आवेदन जमा कर सकेंगे. स्क्रीनिंग व अपील कमेटी आवेदन को जांचने के बाद फैसला लेगी.
बीएसएल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना-2017
15 साल से अधिक समय से सेल की सेवा करने वाले व 45 वर्ष से अधिक उम्र के कर्मी स्कीम का लाभ ले सकेंगे.
स्कीम का लाभ लेने वाले कर्मी को वेतन में बेसिक पे व डीए का लाभ मिलेगा.
सैलरी व वीआएस की गिनती माह के तीस के अनुरूप होगी. साथ ही नियम के मुताबिक पीएफ का भुगतान किया जायेगा.
वीआरएस लेने वाले कर्मी (पति-पत्नी)की मेडिकल सुविधा सेवानिवृत्त कर्मी की तरह रहेगी.
सेवानिवृत्त कर्मी की तरह ही ट्रेवलिंग एलाउंस भी मिलेगा. ग्रेजुएटी व लीव इनकैशमेंट भी कंपनी नियम के हिसाब से मिलेगा.
01-01-2017 के वेज समझौता के अनुसार ही सैलेरी की गणना की जायेगी.
वीआरएस के बाद मिली राशि से कर्मी लोन की रकम जमा कर सकेंगे.
वीआरएस का एक बार लाभ लेने वाले कर्मी दोबारा सेल की किसी इकाई में नौकरी नहीं कर सकेंगे.
वीआरएस आवेदन एक बार स्वीकार कर लेने के बाद किसी भी स्थिति में निरस्त नहीं होगा.
कर्मी को चैनल के हिसाब से आवेदन जमा करना होगा. नियमानुकूल नहीं होने पर आवेदन खारिज भी हो सकता है.
लाभुक कर्मी को नियम के मुताबिक पेंशन का लाभ मिलेगा
स्क्रीनिंग कमेटी
डी चट्टोपाध्याय (जीएम-सर्विस) चेयरमैन
एसएन चौबे (डीजीएम, एफ एंड ए) सदस्य
यूके पोरूआ (एजीएम- एस एंड एफएससी) नोडल अधिकारी
अपील कमेटी
ईडी (वर्क्स) चेयरमैन
ईडी (एफ एंड ए) सदस्य
जीएम (पर्सनल) सदस्य संयोजक
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