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निदेशक बागवानी मिशन 50 हजार रुपये हर्जाना दें

सूचना आयुक्त का आदेश राष्ट्रीय बागवानी मिशन से संबंधित सूचना मांगने का मामला रांची : सूचना अायुक्त हिमांशु शेखर चौधरी ने निदेशक, राज्य बागवानी मिशन को आदेश दिया है कि वे अपीलकर्ता को 50 हजार रुपये जुर्माना दें. संबंधित मामले में अपीलकर्ता को हुई मानसिक व आर्थिक पीड़ा को आधार बनाते हुए अायुक्त ने यह […]

सूचना आयुक्त का आदेश
राष्ट्रीय बागवानी मिशन से संबंधित सूचना मांगने का मामला
रांची : सूचना अायुक्त हिमांशु शेखर चौधरी ने निदेशक, राज्य बागवानी मिशन को आदेश दिया है कि वे अपीलकर्ता को 50 हजार रुपये जुर्माना दें. संबंधित मामले में अपीलकर्ता को हुई मानसिक व आर्थिक पीड़ा को आधार बनाते हुए अायुक्त ने यह निर्देश दिया है. निदेशक को यह भुगतान अपीलकर्ता धुर्वा निवासी बंशीधर सिंह को करना है, पर वह अब भी टालमटोल कर रहे हैं.
सुनवाई की अगली तारीख 11 मई 2017 है. दरअसल राष्ट्रीय बागवानी मिशन से संबंधित सूचना मांगने पर बंशीधर सिंह से पहले सूचना मांगने का कारण पूछा गया. सूचना के लिए आवेदन देने (10.12.14) तथा अपील में जाने के करीब एक वर्ष बाद (17.10.15) उन्हें एक चिट्टी मिली. इसमें अपीलकर्ता से कहा गया कि वह 20 हजार रुपये का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) जमा कर सूचना प्राप्त कर लें. यह भी लिखा गया कि यदि दस्तावेजों की फोटोकॉपी कराने पर अधिक व्यय होगा, तो वह भी उसे वहन करना पड़ेगा.
बाद में सूचना आयोग के पास मामला पहुंचा़ छह जनवरी 2016 को इस अपीलवाद (सं-1401/15) पर सूचना आयुक्त ने लिखा कि सूचना देने के लिए राशि उपलब्ध कराने की बात कहना आरटीआइ एक्ट के प्रावधान के विपरीत है. निदेशक, झारखंड राज्य बागवानी मिशन (तब प्रभाकर सिंह निदेशक थे) को आयोग यह कहना चाहता है कि वह एक्ट का अध्ययन करें. सूचना मांगनेवालों से इसका कारण नहीं पूछा जाना है.
सूचना देने के लिए प्रति पेज दो रुपये की राशि एक माह के अंदर लगनी है. वहीं, इस मामले में पृष्ठों की गणना किये बगैर 20 हजार रुपये मांगना आरटीआइ एक्ट का उल्लंघन है. उस वक्त आयोग ने तुरंत सूचना नहीं देने पर 25 हजार रुपये जुर्माना तथा अपीलकर्ता को परेशान करने के लिए क्षतिपूर्ति के तौर पर 50 हजार रुपये देने की बात कही थी. इसके बाद बंशीधर को सूचना तो मिली थी, लेकिन अधूरी.

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