एक्टिंग चीफ जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती व जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई. खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए आठ मार्च की तिथि निर्धारित की. इससे पूर्व डीजीएमएस की अोर से पूर्व में दिये गये जवाब को दाेहराया गया. बताया गया कि 35 कर्मी थे, जिसमें चार रेस्ट पर चले गये थे. कुछ वापस हो गये थे. 23 कर्मी खदान में थे.
हादसे के बाद 18 शव बरामद किये गये. पांच कर्मी लापता हैं. वहीं, प्रार्थी की अोर से पूरक शपथ पत्र दायर कर बताया गया है कि ई-रजिस्टर के आधार पर 47 कर्मी थे. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी मो सरफराज ने जनहित याचिका दायर की है. याचिका में कहा गया है कि 30 दिसंबर 2016 को खदान दुर्घटना हुई थी, जिसमें काफी संख्या में मजदूर दब गये थे. दुर्घटना में दर्जनों मजदूरों की माैत हो गयी थी. प्रार्थी ने सुरक्षा मानकों की अनदेखी कर खदान से कोयला निकालने का आरोप लगाया है. इसमें इसीएल व खनन कार्य कर रही महालक्ष्मी कंपनी (आउटसोर्सिंग) की मिलीभगत है. मामले की सीबीआइ से जांच कराने का आग्रह किया गया है.