रांची : एक विशेष मनी लांड्रिग निरोधक कानून (पीएमएलए) अदालत ने झारखंड के पूर्व मंत्री कमलेश कुमार सिंह से सम्बद्ध 5.8 करोड़ रुपये मूल्यसे अधिक की संपत्तियां कुर्क करलीहैं. अदालत ने इन संपत्तियों को मनी लांड्रिंग के अपराध से जुटाया गया बताया है.
सिंह, झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के मंत्रिमंडल में थे. अदालत ने इस बारे में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अस्थायी कुर्की आदेश की पुष्टि करते हुए यह आदेश जारी किया. निदेशालय ने झारखंड सतर्कता ब्यूरो की प्राथमिकी पर संज्ञान लेते हुए पिछले साल जुलाई में इन संपत्तियों को कब्जे में लिया था.
इस मामले में जांच प्रवर्तन निदेशालय की लखनउ क्षेत्र इकाई कर रही है. मनी लांड्रिंग निरोधक कानून (पीएमएलए) की के रामामूर्ति की अध्यक्षता वाली न्यायिक प्राधिकार ने इन संपत्तियों को मनी लांड्रिंग में संलिप्त बताते हुए इन्हें कुर्क करने के आदेश दिए. उल्लेखनीय है कि प्राधिकार इस तरह के मामलों में कड़ी प्रवर्तन कार्रवाई करने के लिए बनी न्यायिक इकाई है.
सिंह के पास 2005-2009 के दौरान जल संसाधन, खाद्य आपूर्ति विभाग का प्रभार था. सीबीआई ने कोडा व अन्य के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का जो मामला दर्ज किया है कि उसमें सिंह भी सह आरोपी हैं. निदेशालय ने इस मामले में मनी लांड्रिंग कानून के तहत कुर्क आस्तियों का कुल मूल्य 5,83,64,197 रुपये आंका है.