रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस एचसी मिश्र की अदालत में सोमवार को नोट फॉर वोट मामले की आरोपी रमा खलखो की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने याचिका स्वीकृत करते हुए जमानत प्रदान कर दी. प्रार्थी रमा खलखो को 50-50 हजार के दो निजी मुचलके पर जमानत दी गयी है.
साथ ही अदालत ने पासपोर्ट जमा करने, विदेश नहीं जाने तथा अदालत में उपस्थिति देने का भी निर्देश दिया. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता अनिल कुमार सिन्हा ने अदालत को बताया कि उनके पास से पैसे की बरामदगी नहीं हुई है. अन्य आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है. प्रार्थी चार जून 2013 से न्यायिक हिरासत में है.
उल्लेखनीय है कि मेयर चुनाव के एक दिन पूर्व सरकुलर रोड स्थित होटल सिटी पैलेस के एक कमरे से लगभग 21.60 लाख रुपये जब्त किये गये थे. बरामद पैसे का उपयोग मेयर चुनाव में होना था. पुलिस ने मामले में मेयर चुनाव प्रत्याशी रमा खलखो, निरंजन शर्मा व अन्य को आरोपी बनाया था.