रांची: मतदाता परची वोट देने के लिए अनिवार्य नहीं है. मतदाता परची केवल वोटरों की सुविधा के लिए है. मतदाता परची के नहीं रहने पर भी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे. मतदाता को पहचान साबित करने के लिए परिचय पत्र साथ लाना होगा.
हालांकि चुनाव आयोग चुनाव के पांच दिन पूर्व तक सभी मतदाताओं तक मतदाता परची पहुंचाने की कोशिश कर रहा है. मतदाता को वोटर परची मिलना सुनिश्चित करने के लिए चुनाव के दिन प्रत्येक बूथ पर बीएलओ को परची के साथ उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है.
11 अन्य दस्तावेज भी मान्य
आयोग ने कहा है कि जिन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में हैं और पहचान पत्र नहीं है, वैसे लोग 11 अन्य दस्तावेज अपने साथ ले जा सकते हैं. जिन्हें मतदाता परची नहीं मिल रही है, वे अपना नाम वोटर लिस्ट में खोज कर निमAलिखित दस्तावेज के साथ मतदान कर सकते हैं.
क्या-क्या ले जा सकते हैं
पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राज्य/केंद्र, सार्वजनिक उपक्रम/पब्लिक सेक्टर द्वारा जारी पहचान पत्र, बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, आयकर पहचान पत्र (पैन कार्ड), आधार कार्ड, एनपीआर, मनरेगा जॉब कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज व निर्वाचन आयोग द्वारा जारी प्रमाणिक फोटो मतदाता परची.
1950 पर करें संपर्क
कोई भी व्यक्ति मतदाता या अन्य चुनावी प्रक्रिया की जानकारी के लिए 1950 (टोल फ्री) नंबर पर संपर्क कर सकते हैं. इसके अतिरिक्त चुनाव आयोग की वेबसाइट (666. Aँं1‘ँंल्ल.ि ॅ5.्रल्ल) पर अपना बूथ नंबर, एपिक नंबर व अन्य जानकारी हासिल कर सकते है.
मतदाता परची वोट देने के लिए अनिवार्य नहीं है. यह वोटरों की सुविधा के लिए आयोग द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे हैं. आयोग ने मतदान के दिन तक मतदाता सूची उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किये हैं. मतदाता सूची में नाम होने पर मतदाता अपना परिचय पत्र दिखा कर मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं.
केके सोन, अपर मुख्य चुनाव पदाधिकारी, झारखंड