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‘सत्येंद्र जैन प्रभावशाली व्यक्ति, सबूतों से कर सकते हैं छेड़छाड़’, जमानत याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा

दिल्ली हाई कोर्ट से सत्येंद्र जैन को झटका लगा है. मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गयी है.

दिल्ली हाई कोर्ट से सत्येंद्र जैन को झटका लगा है. मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गयी है. जानकारी के अनुसार दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि वह प्रभावशाली व्यक्ति हैं, सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं.

आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पिछले साल 30 मई को उन्हें गिरफ्तार किया था और इस समय वह तिहाड़ जेल में बंद हैं. जैन पर चार कंपनियों के जरिए धन शोधन करने का आरोप है. हाई कोर्ट ने जांच एजेंसी और ‘आप’ नेता के वकील की दलीलें सुनने के बाद 21 मार्च को जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था.

प्रथम दृष्टया संकेत मिलने के आधार पर जमानत देने से इनकार

उल्लेखनीय है कि सत्येंद्र जैन ने इससे पहले अदालत से कहा था कि उनके खिलाफ कोई मामला नहीं बनता और वह जांच में सहयोग कर रहे हैं. साथ ही उन्होंने तर्क दिया था कि मामले में आरोप पत्र दाखिल होने के बाद उन्हें कैद में रखने की जरूरत नहीं है. ‘आप’ के नेता ने पिछले साल 17 नवंबर को निचली अदालत द्वारा दिये फैसले को चुनौती दी थी. निचली अदालत ने अपराध में जैन की संलिप्तता के प्रथम दृष्टया संकेत मिलने के आधार पर जमानत देने से इनकार कर दिया था.

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सिसोदिया की जमानत याचिका पर सीबीआई को नोटिस

इधर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया जिसमें दिल्ली सरकार की आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं से संबंधित एक मामले में निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी गयी थी. दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका पर सीबीआई से जवाब मांगा है और अगली सुनवाई के लिए 20 अप्रैल की तारीख तय की है. सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था और फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में हैं.

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