ओवैसी को न्यायालय में हाजिर होने का आदेश

Updated at : 28 Jul 2016 1:22 AM (IST)
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ओवैसी को न्यायालय में हाजिर होने का आदेश

हाजीपुर : मुंबई सीरियल बम बलस्ट के दोषी याकूब मेनन को फांसी देने के फैसले के बाद सांसद असाउद्दीन ओवैसी द्वारा दिये गये बयान को समाज में कटुता पैदा करने वाला बताने के आरोप में न्यायालय ने उनके विरुद्ध समन जारी किया है. अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी राजेश पांडेय ने परिवाद पत्र संख्या-2685/15 पर संज्ञान लेते […]

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हाजीपुर : मुंबई सीरियल बम बलस्ट के दोषी याकूब मेनन को फांसी देने के फैसले के बाद सांसद असाउद्दीन ओवैसी द्वारा दिये गये बयान को समाज में कटुता पैदा करने वाला बताने के आरोप में न्यायालय ने उनके विरुद्ध समन जारी किया है. अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी राजेश पांडेय ने परिवाद पत्र संख्या-2685/15 पर संज्ञान लेते हुए उन्हें 11 अगस्त को न्यायालय में हाजिर होने का आदेश दिया है.

1993 के बम बलास्ट के दोषी याकूब मेनन की दया याचिका खारिज होने के बाद 29 जुलाई 2015 को नेताओं के गये बयान से आहत अधिवक्ता राजीव कुमार शर्मा ने 30 जुलाई 2015 को एआइएमआइएम के अध्यक्ष सांसद असाउद्दीन ओवैसी, इसी पार्टी के विधायक वारिश पठान, कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह, सांसद शशि थरूर एवं अन्य 10 के विरुद्ध भादिव की धारा-153 बी एवं 124 ए के अंतर्गत मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में परिवाद पत्र दाखिल किया था.

न्यायालय ने मामले की जांच और कार्रवाई के लिये अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया था. एसडीजेएम के न्यायालय में परिवादी एवं अन्य साक्षियों की जांच के बाद न्यायालय ने सासंद ओवैसी के विरुद्ध भादवि की धारा-153 ए के

अपराध काे प्रथम द्रष्टया सत्य पाया और 11 अगस्त को न्यायालय में हाजिर होने का आदेश दिया.
अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में संज्ञान नहीं लिया गया.
एआइएमआइएम के विधायक वारिश पठान, कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह और सांसद शशि थरूर सहित अन्य 10 लाेग भी हैं आरोपित
बयान के जरिए समाज में कटुता पैदा करने का आरोप
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