सुपौल : बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा जारी निर्देश के आलोक में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में नौ अप्रैल को स्थानीय व्यवहार न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा़ इस बाबत सुपौल जिला न्याय मंडल द्वारा तैयारी की जा रही है़
तैयारी को लेकर मंगलवार को न्यायालय परिसर में बैठक हुई. जिला व सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार अरुणेंद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में जिले के सभी न्यायिक पदाधिकारियों ने भाग लिया़ बैठक के दौरान डीजे द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी की संवीक्षा की गयी़ जिला व सत्र न्यायाधीश ने कहा कि नौ अप्रैल को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत में श्रम, पारिवारिक वाद, राजस्व व मोटर दुर्घटना मुआवजा से संबंधित मामलों का निष्पादन किया जायेगा़ उन्होंने बताया कि उक्त मामलों के निपटारे के लिए अदालत में चार खंडपीठ का गठन किया गया है़
जिसमें सभी उपरोक्त मामलों का अलग-अलग खंडपीठ द्वारा निपटारा किया जायेगा़ डीजे ने राष्ट्रीय लोक अदालत को आम आदमियों के लिए लाभकारी बताते कहा कि अदालत के माध्यम से उनकी शिकायतों व वादों का त्वरित व नि:शुल्क निपटारा किया जाता है़ लिहाजा लोगों को लोक अदालत में ससमय पहुंच कर अपनी समस्या के निदान के लिए पहल करनी चाहिये़ उन्होंने बताया कि कोई भी पीड़ित पक्ष जिन्हें इस संबंध में सूचना व सम्मन प्राप्त नहीं हुआ हो, वे सीधे लोक अदालत में पहुंच कर पीठ के समक्ष अपना मामला रख कर उसका निष्पादन करा सकते हैं.
जिला व सत्र न्यायाधीश ने जिले के आम नागरिकों को राष्ट्रीय लोक अदालत से लाभ उठाने का आह्वान किया़ मौके पर जिला विधिक सेव प्राधिकार का सचिव सह अवर न्यायिक दंडाधिकारी दीलिप कुमार सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल संचालन के लिए तैयारी की जा रही है़ इस संबंध में सभी संबंधित विभागों को सूचना दी गयी है़ डीएम से प्रचार-प्रसार के लिए आग्रह किया गया है़
साथ ही पुलिस अधीक्षक को सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गयी है़ उन्होंने कहा कि जिले के सभी सीओ को राजस्व कर्मचारी के साथ अदालत में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है़ ताकि अदालत के काम को सुलभता पूर्वक निपटाया जा सके़