कार्यवाही . नहीं हो सका आरोप का गठन
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कमरूल अपहरणकांड में पेश हुए शहाबुद्दीन
कार्यवाही . नहीं हो सका आरोप का गठन चुनावी रंजिश में खान ब्रदर्स के पिता कमरूल का हुआ था अपहरण विशेष अदालत में वीसी के माध्यम से हुई सुनवाई सीवान : शनिवार को मंडल कारा की विशेष अदालत में कमरूल हक अपहरण कांड में सुनवाई हुई. इस दौरान मामले के आरोपित तिहाड़ जेल में बंद […]
चुनावी रंजिश में खान ब्रदर्स के पिता कमरूल का हुआ था अपहरण
विशेष अदालत में वीसी के माध्यम से हुई सुनवाई
सीवान : शनिवार को मंडल कारा की विशेष अदालत में कमरूल हक अपहरण कांड में सुनवाई हुई. इस दौरान मामले के आरोपित तिहाड़ जेल में बंद पूर्व सांसद मो. शहाबुद्दीन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पेश किया गया. हालांकि मुकदमे से संबंधित अभिलेख व्यवहार न्यायालय में होने के कारण यहां आरोप गठन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी. नगर थाने के लक्ष्मीपुर ढाले से वर्ष 2005 के 9 फरवरी को सिसवन थाने के ग्यासपुर निवासी कमरूल हक का बदमाशों ने अपहरण कर लिया था. अपराध की दुनिया में खान ब्रदर्स के नाम से चर्चित अयूब व रईस खान के पिता कमरूल हक उस समय रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे.
इस सीट से विक्रम कुंवर राजद उम्मीदवार थे. कमरूल के अपहरण मामले में ध्रुव प्रसाद, मनोज दास, मनोज सिंह, सोबराती मियां, विक्रम कुंवर व अन्य आरोपित बनाये गये. इसमें पूर्व सांसद मो. शहाबुद्दीन पर साजिश का आरोप है. इसी मामले में कोर्ट में आरोप गठन होना था. लेकिन अभिलेख जिला व सत्र न्यायाधीश के कोर्ट से अभिलेख नहीं भेजे जाने के कारण प्रक्रिया बाधित हुई. कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक जयप्रकाश सिंह, सहायक अभियोजक रघुवर सिंह मौजूद रहे. वहीं, बचाव पक्ष की तरफ से कोई पैरवीकार नहीं रहा.
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