छपरा : बिहार लोक शिकायत अधिकार अधिनियम के तहत वार्डों का निष्पादन सरलता से संभव है. डीएम हरिहर प्रसाद ने कहा कि इस अधिनियम के तहत परवादि को लोक शिकायत परिवाद केंद्र पर स्वयं उपस्थित होकर परिवाद दायर करना होता है. आवश्यकता होने पर परिवाद प्राप्ति अथवा सुविधा
सह सूचना केंद्र के कर्मियों की भी सहायता लिया जा सकता है. परिवार के लोक प्राधिकार का नोटिस, इमेल एवं दूरभाष द्वारा शुरू किया जा सकता है. इसके तहत एक निर्धारित सीमा के अंदर परिवादों का निष्पादन करना है. सुनवाई के दौरान परिवादी अपने दावे के समर्थन में आवश्यक कागजात साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करेंगे.