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दोहरे हत्याकांड में दो को उम्रकैद

सीवान : प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार शुक्ल ने दोहरे हत्याकांड के मामले में दो को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही 10 हजार रुपये का अर्थदंड नहीं देने पर अतिरिक्त छह माह की सजा काटनी होगी. आठ वर्ष पूर्व महाराजगंज थाने के पोखरा गांव के दिलीप राम व देवकी […]

सीवान : प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार शुक्ल ने दोहरे हत्याकांड के मामले में दो को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही 10 हजार रुपये का अर्थदंड नहीं देने पर अतिरिक्त छह माह की सजा काटनी होगी. आठ वर्ष पूर्व महाराजगंज थाने के पोखरा गांव के दिलीप राम व देवकी राम को गांव के ही सुदामा प्रसाद व नागेंद्र प्रसाद ने लाठी-डंडे से मार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया.

दोनों व्यक्ति अफराद रोड स्थित छठू साह की किराना दुकान से सामान खरीदने के लिए गये थे. उसी समय दोनों आरोपितों ने लाठी व चाकू से गोद कर हमला कर दिया. इससे दोनों बेहोश हो कर छटपटाने लगे. दोनों गंभीर रूप से घायलों की महाराजगंज अस्पताल ले जाते समय मृत्यु हो गयी. इस घटना की प्राथमिकी दिलीप राम के पुत्र पंकज कुमार के बयान पर दर्ज करायी गयी. यह घटना पांच सितंबर, 2008 की है.

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार शुक्ल ने दोहरे हत्याकांड के मामले में दो को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. इसमें अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक भागवत राम व बचाव पक्ष की तरफ से प्रेम कुमार सिंह व रामाशंकर प्रसाद ने अपनी-अपनी दलीलें पेश की.

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