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उपसभापति की सदस्यता समाप्त करने की मांग

नगर आवास विभाग को पत्र लिख कर की मांगसीवान . नगर पार्षद सह जदयू के जिला उपाध्यक्ष इंतखाब अहमद ने नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव को पत्र लिख कर सीवान नगर पर्षद के उपसभापति कर्ण जीत सिंह की सदस्यता समाप्त करते हुए पद से हटाने की मांग की है. प्रधान सचिव को […]

नगर आवास विभाग को पत्र लिख कर की मांगसीवान . नगर पार्षद सह जदयू के जिला उपाध्यक्ष इंतखाब अहमद ने नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव को पत्र लिख कर सीवान नगर पर्षद के उपसभापति कर्ण जीत सिंह की सदस्यता समाप्त करते हुए पद से हटाने की मांग की है. प्रधान सचिव को भेजे गये पत्र में नगर पार्षद श्री अहमद ने आरोप लगाया है कि उपसभापति श्री सिंह नगर पर्षद द्वारा आयोजित तीन से अधिक बैठकों में लगातार अनुपस्थित रहे. श्री अहमद ने बिहार नगर पर्षद अधिनियम 2007 की धारा 25 की उपधारा पांच का हवाला देते हुए कहा है कि सरकार को यह अधिक ार है कि यदि अध्यक्ष व उपाध्यक्ष तीन बैठकों में लगातार अनुपस्थित रहते हैं, तो उनकी सदस्यता समाप्त की जा सकती हैं. जिन बैठकों में श्री सिंह अनुपस्थित रहे उनमें 10 सितंबर, 2012, 13 अक्तूबर, 2012, छह दिसंबर, 2012, नौ अक्तूबर 2013, 30 जनवरी, 2014 व 31 मार्च, 2014 को हुईं थीं. इधर,अपने ऊपर लगे आरोपों का खंडन करते हुए उपसभापति श्री सिंह ने कहा कि किसी भी बैठक के 72 घंटे पूर्व नगर पर्षद द्वारा लिखित रूप में सूचना उपलब्ध कराने का प्रावधान है. उन्होंने कहा कि किसी भी बैठक के लिए समय से सूचना नप द्वारा नहीं दी गयी. श्री सिंह ने कहा कि श्री अहमद राजनीतिक द्वेष के कारण ऐसा कर रहे हैं.

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