अधेड़ की हत्या मामले में एक अभियुक्त दोषी करार

Published at :18 May 2017 4:50 AM (IST)
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अधेड़ की हत्या मामले में एक अभियुक्त दोषी करार

डुमरा कोर्ट : रून्नीसैदपुर थाने के खड़का गांव में तलवार से काट कर की गयी अधेड़ की निर्मम हत्या के तीन साल पुराने मामले की सुनवाई करते हुए एडीजे प्रथम किशोर कुमार सिन्हा ने खड़का निवासी मो फुलशरीफ को दोषी करार दिया है. न्यायाधीश ने दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद सरकारी वकील कामेश्वर […]

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डुमरा कोर्ट : रून्नीसैदपुर थाने के खड़का गांव में तलवार से काट कर की गयी अधेड़ की निर्मम हत्या के तीन साल पुराने मामले की सुनवाई करते हुए एडीजे प्रथम किशोर कुमार सिन्हा ने खड़का निवासी मो फुलशरीफ को दोषी करार दिया है.

न्यायाधीश ने दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद सरकारी वकील कामेश्वर प्रसाद के तर्कों से संतुष्ट होकर मो फुलशरीफ को दोषी करार देते हुए सजा के लिए 24 मई की तिथि तय की है. बताते चले की रून्नीसैदपुर थाना के खड़का गांव में 26 फरवरी 2014 को आपसी विवाद में मो फुलशरीफ ने तलवार के प्रहार से राम जीनीस साह का पांव काट दिया था. इलाज के लिए अस्पताल ले जाने के क्रम में उसकी मौत हो गयी थी. घटना की बाबत मृतक के भाई रामफल साह द्वारा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी,
जिसमें मो फुलशरीफ को आरोपित किया गया था.
तीन गिरफ्तार : सुप्पी. सहायक थाने की पुलिस ने मंगलवार की रात बसंत खुर्द गांव में छापेमारी कर दहेज अधिनियम मामले में आरोपित तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार प्रभाकर ने बताया कि गिरफ्तार लोगों में मो मुर्तुजा, मो नूर आलम एवं मो मुस्तफा शामिल है. तीनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.
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