खुले में शौच किया, तो भरना पड़ेगा 251 रुपये जुर्माना

Updated at :21 Aug 2016 2:21 AM
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खुले में शौच किया, तो भरना पड़ेगा 251 रुपये जुर्माना

सीतामढ़ी : रीगा प्रखंड की सिरौली द्वितीय पंचायत को स्वच्छ बनाकर निर्मल पंचायत बनाने की कोशिश तेज कर दी गयी है. वहां के मुखिया व वार्ड सदस्यों द्वारा निर्णय लिया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति खुले में शौच करते पकड़ा गया तो उससे आर्थिक दंड के रूप में 251 रुपया वसूल किया जायेगा. […]

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सीतामढ़ी : रीगा प्रखंड की सिरौली द्वितीय पंचायत को स्वच्छ बनाकर निर्मल पंचायत बनाने की कोशिश तेज कर दी गयी है. वहां के मुखिया व वार्ड सदस्यों द्वारा निर्णय लिया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति खुले में शौच करते पकड़ा गया तो उससे आर्थिक दंड के रूप में 251 रुपया वसूल किया जायेगा. इतना ही नहीं, जुर्माना के बाद भी लोग अपनी कार्यशैली में सुधार नहीं लाये तो उन्हें सरकारी सुविधाओं से वंचित कर दिया जाएगा.

उपमुखिया मांझी राय ने अपने घोषणा पत्र में उक्त बातें कही है. श्री राय ने दावा किया है कि उनके वार्ड नंबर आठ में कुल 200 घर है और सभी घरों में शौचालय का उपयोग किया जाता है. इसके साथ ही उप मुखिया ने अपने वार्ड को खुले में शौच से मुक्त होने की घोषणा की है. शनिवार को उक्त वार्ड में आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें जितेन्द्र कुमार झा, श्रीचंद्र सिंह, रामप्रमोद सिंह, मनीष कुमार झा समेत सैकड़ों लोगों ने शौचालय के उपयोग करने का संकल्प लिया़ इसी तरह की घोषणा वार्ड नंबर नौ के वार्ड सदस्य जयनाथ सिंह ने भी की है.

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