डुमरा : पांच जून से बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम लागू हो जायेगा. उस दिन से आम लोगों को अपनी शिकायतों के निदान के लिए सरकारी कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा. अपनी शिकायतों को लेकर आम लोग छह जून से अनुमंडल व जिला स्तर पर बन रहे लोक शिकायत निवारण केंद्रों पर आवेदन करेंगे. अधिनियम की खास बात यह है कि शिकायतों के निष्पादन के लिए अवधि निर्धारित कर दी गयी है.
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अब शिकायत को नहीं लगाना पड़ेगा चक्कर
डुमरा : पांच जून से बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम लागू हो जायेगा. उस दिन से आम लोगों को अपनी शिकायतों के निदान के लिए सरकारी कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा. अपनी शिकायतों को लेकर आम लोग छह जून से अनुमंडल व जिला स्तर पर बन रहे लोक शिकायत निवारण केंद्रों पर आवेदन […]
इस अवधि में निष्पादन नहीं कर पाने वाले संबंधित अधिकारियों को आर्थिक दंड देना पड़ेगा. अनुमंडल स्तर तक के मामलों की शिकायत अनुमंडल लोक शिकायत निवारण कार्यालय तो जिला स्तरीय शिकायत जिला लोक शिकायत निवारण कार्यालय में किया जायेगा. आवेदन को लोक शिकायत निवारण अधिकारी संबंधित अधिकारी को स्थानांतरित करेंगे. इसके बाद सात दिनों के अंदर आवेदक को सुनवाई की तिथि की सूचना मिल जायेगी.
तब आवेदक शिकायत से संबंधित कागजात प्रस्तुत करेंगे. मामले का निष्पादन 60 दिनों के अंदर कर देना है. अधिकारी प्रत्येक सप्ताह में एक दिन सुनवाई की तिथि निर्धारित करेंगे.
क्या कहते हैं डीएम : डीएम राजीव रौशन ने बताया कि आम लोगों को शिकायत के लिए अब नये तरीके से आवेदन करना होगा. इस अधिनियम में कुछ खास पहलू है. यानी लिखित आवेदन के अलावा एसएमएस, ई-मेल व ऑन लाइन से भी शिकायत दर्ज करा शिकायत नंबर प्राप्त किया जा सकता है. बताया कि आरटीआइ, आरटीपीएस व कोर्ट से संबंधित मामलों में कोई शिकायत दर्ज नहीं की जायेगी. क्योंकि उक्त अधिनियमों में पहले से दंड व समय सीमा का प्रावधान है.
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