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पुलिस भी वसूलेगी जुर्माने की राशि

हो जायें सावधान. बाइक सवार हेलमेट व कागजात लेकर िनकलें सड़क पर डुमरा : सड़क पर चलने वाले वाहन चालक अब सावधान हो जाये. वाहन चलाने से पहले हेलमेट व जरूरी कागजात साथ रख लें. अब पर्याप्त कागजात व नियम का पालन नहीं करनेवाले चालकों से फाइन वसूलने का अधिकार पुलिस को दे दी गयी […]

हो जायें सावधान. बाइक सवार हेलमेट व कागजात लेकर िनकलें सड़क पर

डुमरा : सड़क पर चलने वाले वाहन चालक अब सावधान हो जाये. वाहन चलाने से पहले हेलमेट व जरूरी कागजात साथ रख लें. अब पर्याप्त कागजात व नियम का पालन नहीं करनेवाले चालकों से फाइन वसूलने का अधिकार पुलिस को दे दी गयी है.
पहले यह अधिकार डीटीओ व एमवीआइ के पास ही था. बताते चले कि गृह विभाग के प्रधान सचिव के पत्र की अनुशंसा के आलोक में विभागीय प्रधान सचिव ने यह आदेश जारी किया है. यातायात नियंत्रण करने, यातायात नियमों का पालन करने व जाम की समस्या से आम लोगों को निजात दिलाने के लिये परिवहन विभाग ने यह कदम उठाया है.
पहले यह अधिकार डीटीओ के पास था
कौन, कहां करेगा जांच, क्षेत्र निर्धारित
फिलहाल यह आदेश 12 माह के लिये जारी किया गया है, जिसमें पुलिस पदाधिकारियों को मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 200 के संगत प्रावधान के तहत धारा 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189 व 190 के तहत शमन की शक्ति प्रदान की गयी है. इसके तहत परिवहन विभाग ने पुलिस अधिकारियों के बीच वाहन चेकिंग का क्षेत्र भी निर्धारित कर दिया है.
क्या कहते हैं अधिकारी
प्रभारी जिला परिवहन पदाधिकारी चंदन चौहान ने बताया कि पुलिस को फाइन वसूलने की शक्ति नहीं होने से काफी परेशानी होती थी. पुलिस को यह अधिकार प्राप्त हो इसके लिए विभाग को पत्र भी भेजा गया था. विभागीय आदेश पर पुलिस को जुर्माना किये जाने संबंधी मनी रसीद व सीजर बुक भी उपलब्ध कराया जायेगा. वह स्वयं भी इसकी मॉनीटरिंग करेंगे.
महिला के साथ मारपीट, प्राथमिकी : सीतामढ़ी . जिले के नानपुर थाना क्षेत्र के बहेरा गांव निवासी सकलदेव राम की पत्नी फूलो देवी के लिखित बयान के आधार पर अनुसूचित जाति/जनजाति थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी है, जिसमें स्थानीय अनवरी खातून, मो मुनीष, मो गुलजार व मो अकबर समेत 10 लोगों को आरोपित किया गया है. प्राथमिकी में जमीन कब्जा करने का विरोध करने पर जाति सूचक गाली देने व मारपीट कर जख्मी करने का आरोप लगाया गया है.

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