डीएओ का आदेश निरस्त डीएम करेंगे सुनवाई

Updated at :03 May 2016 4:20 AM
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डीएओ का आदेश निरस्त डीएम करेंगे सुनवाई

सीतामढ़ी : रीगा प्रखंड की भवदेपुर पंचायत के चयन मुक्त कृषि समन्वयक जयकिशोर प्रसाद को कृषि निदेशक से बड़ी राहत मिली है. कृषि निदेशक बी कार्तिकेय ने डीएओ के उस आदेश को निरस्त कर दिया है, जिसके द्वारा कृषि समन्वयक जय किशोर प्रसाद को चयन मुक्त किया गया था. अब डीएम उक्त मामले की सुनवाई […]

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सीतामढ़ी : रीगा प्रखंड की भवदेपुर पंचायत के चयन मुक्त कृषि समन्वयक जयकिशोर प्रसाद को कृषि निदेशक से बड़ी राहत मिली है. कृषि निदेशक बी कार्तिकेय ने डीएओ के उस आदेश को निरस्त कर दिया है, जिसके द्वारा कृषि समन्वयक जय किशोर प्रसाद को चयन मुक्त किया गया था. अब डीएम उक्त मामले की सुनवाई करेंगे.

क्या है मामला. गौरतलब है कि फसल की क्षति के सर्वेक्षण कार्य में लापरवाही, कृषि कार्य में रूचि नहीं लेने, आपदा जैसे कार्यों के निष्पादन में लापरवाही बरतने व नियोजन के दौरान प्रस्तुत एकरारनामा के विरूद्ध कार्य करने के आरोप में डीएओ द्वारा श्री प्रसाद को दो मई 15 को चयन मुक्त कर दिया गया था. डीएओ के आदेश के खिलाफ श्री प्रसाद ने कृषि निदेशक के यहां अपील किया था.

लापरवाही की मंशा नहीं. समन्वयक रहे श्री प्रसाद ने निदेशक के पास अपना पक्ष रखा था और कहा था कि बिना कारण पृच्छा किये और उनका पक्ष जाने उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी गयी जो नैसर्गिग न्याय के विरूद्ध है. विस्तृत समीक्षा के दौरान निदेशक ने पाया कि श्री प्रसाद पदीय दायित्वों व कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्य किये. अतिरिक्त कार्य बोझ के कारण इनके द्वारा फसल क्षति प्रतिवेदन में कतिपय त्रुटियां हुई.

डीएओ ने की थी अनुशंसा. सुनवाई के दौरान हीं डीएओ ने श्री प्रसाद के कार्यों को संतोषप्रद पा कर उन्हें चेतावनी दी थी. साथ हीं निदेशक को पत्र भेज श्री प्रसाद की अपील पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने की अनुशंसा की थी. निदेशक ने माना है कि कार्य में त्रुटियों की तुलना में दिया गया दंड समानुपातिक नहीं हैं. निदेशक ने अभिलेख के अवलोकन व स्पष्टीकरण पर विचार करने के बाद श्री प्रसाद के खिलाफ पारित दंडादेश को निरस्त कर दिया है.

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