डीलर को मिला सरकारी चूक का लाभ हाइकोर्ट ने दिया सदर एसडीओ को लाइसेंस देने का निर्देश सीतामढ़ी. रीगा प्रखंड अंतर्गत भवदेपुर के डीलर उमेश पासवान द्वारा लाइसेंस नवीकरण नहीं कराये जाने का मामला प्रकाश में आया है. बताया जाता है कि उक्त डीलर का लाइसेंस तत्कालीन सदर एसडीओ ने रद्द कर दिया था. हालांकि इस मामले में राज्य सरकार की ओर से भी चूक हुुई है. जिसका लाभ उक्त डीलर को मिल सकता है. क्या है मामलाउसका लाइसेंस वर्ष 2007 में रद्द किया गया था. उक्त डीलर किसी कारणवश लाइसेंस का नवीकरण नहीं करा सका था. एसडीओ के आदेश के खिलाफ उसने हाइकोर्ट में मामला दायर कर दिया. सरकारी वकील ने भी अपना पक्ष रखा. उमेश के वकील के दलील को हाइकोर्ट ने उचित माना है और सदर एसडीओ को लाइसेंस देने के लिए आवश्यक निर्देश दिया गया है. हाइकोर्ट का कहना था कि निर्धारित अवधी के अंदर कोई डीलर शुल्क जमा नहीं कर अपने लाइसेंस का नवीकरण नहीं कराता है, तो उसके लाइसेंस को रद्द कर देने का प्रावधान है, लेकिन अगर कोई डीलर बीमार पर जाता है या किसी कारणवश वह नवीकरण नहीं करा पाता है तो इसके बीच का रास्ता क्या होगा, का सरकार द्वारा कोई प्रावधान नहीं किया गया है. इसी पर हाइकोर्ट ने जारी आदेश में कहा है कि डीलर रहे उमेश पासवान से निर्धारित अवधी का बकाया शुल्क लेकर लाइसेंस का नवीकरण करें. उक्त आदेश के आलोक में सदर एसडीओ संजय कृष्ण के स्तर से कार्रवाई शुरू कर दी गयी है. बॉक्स मेंफिर से सुनवाई करने का आदेशसीतामढ़ी. बथनाहा प्रखंड की दिग्घी पंचायत के डीलर रहे राजकिशोर गाइ द्वारा जुलाई 12 से नवंबर 12 तक खाद्यान्न वितरण में अनियमितता बरती गयी थी. जांच रिपोर्ट के आलोक में तत्कालीन सदर एसडीओ ने उक्त डीलर का लाइसेंस रद्द कर दिया था. तब डीलर हाइकोर्ट में मामला दायर कर दिया. हाइकोर्ट ने कहा है कि एक बार फिर उक्त डीलर से स्पष्टीकरण पूछ आरोपों पर नये सिरे से सुनवाई कर आदेश जारी करे. सदर एसडीओ द्वारा राजकिशोर गाइ से स्पष्टीकरण पूछा गया है.
डीलर को मिला सरकारी चूक का लाभ
डीलर को मिला सरकारी चूक का लाभ हाइकोर्ट ने दिया सदर एसडीओ को लाइसेंस देने का निर्देश सीतामढ़ी. रीगा प्रखंड अंतर्गत भवदेपुर के डीलर उमेश पासवान द्वारा लाइसेंस नवीकरण नहीं कराये जाने का मामला प्रकाश में आया है. बताया जाता है कि उक्त डीलर का लाइसेंस तत्कालीन सदर एसडीओ ने रद्द कर दिया था. हालांकि […]
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