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दुराचार की कोशिश मामले में दोषी करार

डुमरा कोर्ट : प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रभुनाथ सिंह ने गुरुवार को दुराचार की कोशिश के एक मामले में दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद रून्नीसैदपुर थाना क्षेत्र के ओलीपुर गांव निवासी राम सकल साह को दोषी करार दिया है. सजा के बिंदु पर फैसले के लिए 16 जून की तिथि निर्धारित […]

डुमरा कोर्ट : प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रभुनाथ सिंह ने गुरुवार को दुराचार की कोशिश के एक मामले में दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद रून्नीसैदपुर थाना क्षेत्र के ओलीपुर गांव निवासी राम सकल साह को दोषी करार दिया है. सजा के बिंदु पर फैसले के लिए 16 जून की तिथि निर्धारित की गयी है. उक्त मामले में सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक कमल कुमार ने पक्ष रखा. वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता कृष्णनंदन प्रसाद ने पक्ष रखा. गौरतलब है कि रून्नीसैदपुर थाना क्षेत्र के ओलीपुर गांव की ममता देवी ने 30 अगस्त 09 को थाने में एक प्राथमिकी दर्ज करायी थी. जिसमें गांव के राम सकल साह एवं अजय साह को आरोपित कर बताया था कि वह शौच के लिए निकली थी, तभी उक्त लोगों ने दुराचार का प्रयास किया.

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