— 10-10 हजार का अर्थदंड, नहीं दिया तो एक वर्ष अतिरिक्त कारावास– 18 अप्रैल को पांचों को किया गया था दोषी करारडुमरा कोर्ट . द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार दूबे ने सुधीर हत्याकांड में सोमवार को पांच आरोपियों को उम्रकैद(आजीवन कारावास) की सजा सुनायी है. साथ ही 10-10 हजार रुपया अर्थदंड भी लगाया गया है. अर्थदंड की राशि नहीं चुकाने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा. सजा पानेवालों में शिवहर जिले के पुरनहिया थाना अंतर्गत सोनौल सुलतान गांव निवासी मिथिलेश कुमार सिंह, साहेब सिंह, अवध सिंह, ललन सिंह एवं बड़ा बाबू सिंह शामिल है. न्यायाधीश ने 18 अप्रैल को दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद पांचों आरोपियों को दोषी करार दिया था. सरकारी पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक प्रफुल्ल झा ने बहस किया. मालूम हो कि वर्ष 2004 में उक्त लोगों ने लॉटरी के कारोबारी सुधीर कुमार की हत्या कर शव फेंक दिया था. रीगा थाना के रामपुर सरेह में शव बरामद किया गया था. इस संबंध में मृतक के पिता सुरेंद्र सिंह ने रीगा थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
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सुधीर हत्याकांड में पांच को उम्रकैद
— 10-10 हजार का अर्थदंड, नहीं दिया तो एक वर्ष अतिरिक्त कारावास– 18 अप्रैल को पांचों को किया गया था दोषी करारडुमरा कोर्ट . द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार दूबे ने सुधीर हत्याकांड में सोमवार को पांच आरोपियों को उम्रकैद(आजीवन कारावास) की सजा सुनायी है. साथ ही 10-10 हजार रुपया अर्थदंड भी […]
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