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हत्या मामले में दंपती को उम्रकैद

डुमरा कोर्ट : प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रभुनाथ सिंह ने बुधवार को हत्या के एक मामले में नगर थाना क्षेत्र के दूध फैक्टरी रोड निवासी चंद्र भूषण झा एवं पत्नी गीता देवी को आजीवन कारावास(उम्रकैद) की सजा सुनायी है. साथ ही पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया है. अर्थदंड की राशि नहीं चुकता […]

डुमरा कोर्ट : प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रभुनाथ सिंह ने बुधवार को हत्या के एक मामले में नगर थाना क्षेत्र के दूध फैक्टरी रोड निवासी चंद्र भूषण झा एवं पत्नी गीता देवी को आजीवन कारावास(उम्रकैद) की सजा सुनायी है. साथ ही पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया है.
अर्थदंड की राशि नहीं चुकता करने पर दो-दो माह अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा. मालूम हो कि वर्ष 2011 में डुमरा थाना क्षेत्र के अमघट्टा रोड वार्ड संख्या-दो निवासी मृतक रामप्रीत साह की पत्नी नगीना देवी ने नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. जिसमें कहा था कि 25 मई को उसका पति यह कह कर घर से निकला था कि वह चंद्र भूषण झा के घर कुछ जमीनी कारोबार के सिलसिले में बातचीत करने जा रहा है. शाम करीब साढ़े पांच बजे चंद्र भूषण झा का पुत्र दौड़ कर उसके घर आया और बोला कि गोनौर मंडल ने चाकू गोद कर अंकल की हत्या कर दी है. तभी वह उसके घर गयी जहां पति को मृत पायी.

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