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याचिका दायर होते ही हुआ भुगतान

— विद्युत विभाग का है यह मामला सीतामढ़ी : कल तक बकाये के भुगतान के लिए कार्यालय में चक्कर लगाते रहे. बाबू से आग्रह व अधिकारी से भुगतान के लिए गुहार लगाते-लगाते थक गये. भुगतान नहीं होने पर दो सेवानिवृत्त कर्मियों ने हाइ कोर्ट में याचिका दायर कर दी. उधर, याचिका दायर हुआ और इधर, […]

— विद्युत विभाग का है यह मामला सीतामढ़ी : कल तक बकाये के भुगतान के लिए कार्यालय में चक्कर लगाते रहे. बाबू से आग्रह व अधिकारी से भुगतान के लिए गुहार लगाते-लगाते थक गये. भुगतान नहीं होने पर दो सेवानिवृत्त कर्मियों ने हाइ कोर्ट में याचिका दायर कर दी. उधर, याचिका दायर हुआ और इधर, विभाग ने दोनों कर्मियों के बकाये राशि का भुगतान कर दिया. वकायदा अपने वकील के माध्यम से दोनों विभागों ने भुगतान कर दिये जाने की जानकारी कोर्ट को दी है. — क्या है पहला मामला डुमरा प्रखंड के अमघट्टा रोड के राघवेंद्र प्रसाद विद्युत प्रमंडल सीतामढ़ी में वरीय प्रवर कोटि में स्टोर कीपर थे. सेवानिवृत्त होने के बाद वरीय अधिवक्ता जीवन प्रकाश सिन्हा के माध्यम से हाई कोर्ट में एक याचिका दायर किया. कोर्ट से षष्टम वेतन पुनरीक्षण आयोग की अनुशंसा के आलोक में निर्धारित वेतन व पेंशन की लंबित अंतर राशि के भुगतान की गुहार लगायी थी. कोर्ट को बताया गया था कि एक जनवरी 2006 से भुगतान लंबित है. 19 फरवरी 15 को मामले की सुनवाई के दौरान विद्युत विभाग के अधिवक्ता विनय कीर्ति सिंह ने हाई कोर्ट में प्रति शपथ पत्र दायर कर यह जानकारी दी कि उक्त सेवानिवृत्त कर्मी के बकाये राशि का भुगतान चेक नंबर-109497 के द्वारा कर दी गयी है. — क्या है दूसरा मामला विद्युत आपूर्ति अनुमंडल, रून्नीसैदपुर से शैलेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव 31 मार्च 2005 को मीटर रीडर के पद से सेवानिवृत्त हुए थे. उनका भी अंतर राशि का भुगतान एक जनवरी 2006 से हीं लंबित था. याचिका के आलोक में हाई कोर्ट के स्तर से विद्युत विभाग को नोटिस जारी किया गया. नोटिस मिलने पर विभाग ने श्री श्रीवास्तव का भुगतान कर दिया. इसकी पुष्टि वरीय अधिवक्ता जीवन प्रकाश सिन्हा ने की है.

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