सीतामढ़ी : दुकानों के आवंटन में अनुसूचित जाति को 16 फीसदी, अनुसूचित जनजाति को एक फीसदी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 18 फीसदी, पिछड़ा वर्ग को 12 फीसदी व पिछड़े वर्गो की महिलाओं के लिए तीन फीसदी दुकानें आरक्षित की गयी है.
आरक्षण का मानक अनुमंडल स्तर पर लागू होगा. दुकान आवंटन के मामले में जनसंख्या व आरक्षण के मापदंड का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा. इस आशय का आदेश खाद्य व आपूर्ति विभाग ने जारी किया है. दुकानों के आवंटन में प्राथमिकता का आधार तय कर दिया गया है. स्वयं सहायता समूह, ग्राम पंचायत, सहकारी समितियां, महिलाएं/महिलाओं की सहयोग समितियां, पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियां, विकलांग, शिक्षित बेरोजगार व पंचायत व वार्ड के लोग.