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जविप्र दुकान आवंटन में आरक्षण

सीतामढ़ी . सरकार ने जनवितरण प्रणाली की दुकान के आवंटन के आरक्षण में थोड़ा संशोधन किया है. नये संशोधित आदेश पर गौर करें तो अब सामान्य वर्ग के लोगों को जविप्र का लाइसेंस नहीं मिलेगा. — किसे कितना आरक्षण दुकानों के आवंटन में अनुसूचित जाति को 16 फीसदी, अनुसूचित जनजाति को 01 फीसदी, अत्यंत पिछड़ा […]

सीतामढ़ी . सरकार ने जनवितरण प्रणाली की दुकान के आवंटन के आरक्षण में थोड़ा संशोधन किया है. नये संशोधित आदेश पर गौर करें तो अब सामान्य वर्ग के लोगों को जविप्र का लाइसेंस नहीं मिलेगा. — किसे कितना आरक्षण दुकानों के आवंटन में अनुसूचित जाति को 16 फीसदी, अनुसूचित जनजाति को 01 फीसदी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 18 फीसदी, पिछड़ा वर्ग को 12 फीसदी व पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए 03 फीसदी दुकानें आरक्षित की गयी है. आरक्षण का मानक अनुमंडल स्तर पर लागू होगा. दुकान आवंटन के मामले में जनसंख्या व आरक्षण के मापदंड का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा. इस आशय का आदेश खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने जारी किया है. — इस तरह देनी है प्राथमिकता दुकानों के आवंटन में प्राथमिकता का आधार तय कर दिया गया है, जिसका क्रम संख्या इस तरह है. स्वयं सहायता समूह, ग्राम पंचायत, सहकारी समितियां, महिलाएं/महिलाओं की सहयोग समितियां, पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियां, विकलांग, शिक्षित बेरोजगार व संबंधित पंचायत व वार्ड के लोग.

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