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सूद सहित पेंशन के भुगतान का आदेश

सीतामढ़ी : विद्युत आपूर्ति कार्यालय सीतामढ़ी से सेवानिवृत्त हेड लाइन मैन रामनंदन मंडल की एक याचिका के आलोक में हाई कोर्ट ने विभाग को सूद समेत पेंशन व अन्य मदों की राशि का भुगतान करने का आदेश दिया है. इसके लिए छह माह की समय सीमा तय की गयी है. बताया गया है कि जिले […]

सीतामढ़ी : विद्युत आपूर्ति कार्यालय सीतामढ़ी से सेवानिवृत्त हेड लाइन मैन रामनंदन मंडल की एक याचिका के आलोक में हाई कोर्ट ने विभाग को सूद समेत पेंशन व अन्य मदों की राशि का भुगतान करने का आदेश दिया है. इसके लिए छह माह की समय सीमा तय की गयी है. बताया गया है कि जिले के बाजपट्टी थाना क्षेत्र के मधुरापुर गांव निवासी श्री मंडल 31 जनवरी 2011 को सेवा निवृत हुए थे, पर उनके पेंशन व अन्य मदों की राशि का भुगतान नहीं किया गया. वे थक हार कर वरीय अधिवक्ता जीवन प्रकाश सिन्हा के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दायर किये. बाद में यह मामला राष्ट्रीय लोक अदालत में चला गया. छह दिसंबर 2014 को न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह की अध्यक्षता वाली बेंच ने अधिवक्ता श्री सिन्हा की दलील सुनने के बाद विद्युत विभाग को छह माह के अंदर सूद समेत पेंशन व अन्य मदों की राशि के भुगतान का आदेश दिया. उक्त बेंच में बतौर सदस्य अधिवक्ता सोनी श्रीवास्तव भी शामिल थी.

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