स्कूलों में रसोइया के चयन का नियम बदला

Updated at : 30 Jun 2019 12:43 AM (IST)
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स्कूलों में रसोइया के चयन का नियम बदला

सीतामढ़ी : सरकारी स्कूलों में पसंदीदा को रसोइया के रूप में नियुक्ति का अब पुरानी बातें हो जायेगी. राज्य सरकार ने चयन का नियम बदल दिया है. यानी बिना विभाग के अनुमोदन के चयन करना संभव नहीं होगा. इस बाबत एमडीएम के निदेशक विनोद कुमार सिंह ने एमडीएम के डीपीओ को पत्र भेज आवश्यक निर्देश […]

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सीतामढ़ी : सरकारी स्कूलों में पसंदीदा को रसोइया के रूप में नियुक्ति का अब पुरानी बातें हो जायेगी. राज्य सरकार ने चयन का नियम बदल दिया है. यानी बिना विभाग के अनुमोदन के चयन करना संभव नहीं होगा. इस बाबत एमडीएम के निदेशक विनोद कुमार सिंह ने एमडीएम के डीपीओ को पत्र भेज आवश्यक निर्देश दिया है.

डीपीओ होंगे जवाबदेह : पत्र में श्री सिंह ने कहा है, 10 जून 19 को निर्देश दिया गया था कि रसोइया के सेवानिवृत्त होने, किसी कारणवश हटाये जाने एवं अन्य कारण से उनका सेवा समाप्त हो जाने पर उनके जगह पर नये रसोइया सह सहायक का चयन निदेशालय स्तर से अनुमोदन के बाद करना है. उक्त स्पष्ट आदेश के बाद भी कुछ जिलों से निदेशालय को सूचना मिल रही है कि अभी भी नये रसोइया का चयन बिना अनुमोदन के ही किया जा रहा है, जो खेद का विषय है.

प्रधान शिक्षक से होगी वसूली: निदेशक ने एक बार फिर तमाम डीपीओ को आगाह किया है कि बिना अनुमति के चयन किया जाता है, तो निदेशालय के आदेश का उल्लंघन माना जायेगा और इसकी सारी जवाबदेही डीपीओ की होगी. फिर दोषी डीपीओ के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी. अगर स्कूल में प्रधान शिक्षक द्वारा नये रसोइया का योगदान कराया जाता है, तो भुगतान की गयी राशि उनके वेतन से वसूल की जायेगी.

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