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डुमरा सीओ पर पांच हजार आर्थिक दंड

सीतामढ़ी : डुमरा सीओ संतोष कुमार सिंह पर पांच हजार का आर्थिक दंड लगाया गया है. इसकी कटौती उनके वेतन से की जायेगी. उक्त कार्रवाई जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी हरिशंकर राम के स्तर से की गयी है. श्री राम ने सीओ श्री सिंह की लापरवाह कार्यशैली को गंभीरता से लेते हुए उनके खिलाफ प्रशासनिक […]

सीतामढ़ी : डुमरा सीओ संतोष कुमार सिंह पर पांच हजार का आर्थिक दंड लगाया गया है. इसकी कटौती उनके वेतन से की जायेगी. उक्त कार्रवाई जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी हरिशंकर राम के स्तर से की गयी है. श्री राम ने सीओ श्री सिंह की लापरवाह कार्यशैली को गंभीरता से लेते हुए उनके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की भी अनुशंसा की है.

क्या है पूरा मामला : बताया गया है कि सोनबरसा प्रखंड के भूतही गांव के रामनारायण महतो ने भूमि से संबंधित एक मामले को लेकर अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, सदर के यहां वाद दायर किया था, जिसमें सुनवाई के बाद सीओ को आवश्यक निर्देश देते हुए वाद समाप्त कर दिया गया था. सीओ द्वारा निर्देश के आलोक में कोई कार्रवाई नहीं की गयी. मामला लंबित रह गया. तब श्री महतो सीओ श्री सिंह के खिलाफ जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी सह एडीएम श्री राम के यहां अपील में गये.
प्रतिवेदन में अलग-अलग बातें : सीओ को क्रमशः छह मार्च, तीन अप्रैल, 17 अप्रैल, आठ मई, 23 मई, छह जून व 19 जून को दूरभाष पर कॉल कर प्रतिवेदन देने को कहा गया था. सात मार्च, चार अप्रैल, 10 अप्रैल, 27 अप्रैल, 23 मई व छह जून को प्रतिवेदन सौंपा था. प्रतिवेदन में अलग-अलग बातें थी. आठ मार्च, पांच अप्रैल, 10 अप्रैल, 24 अप्रैल , सात जून व 21 जून समेत अन्य तिथियों को सुनवाई की गयी थी. आवेदक श्री महतो ने बताया कि शीघ्र डीएम के यहां द्वितीय अपील में जायेंगे.
प्रशासनिक कार्रवाई भी
निबटारा करने में टाल-मटोल को एडीएम
ने लिया गंभीरता से
…तब प्रतिवेदन भेजते थे सीओ
बताया गया है कि सुनवाई की तिथि के पूर्व श्री राम के कार्यालय से सीओ को नोटिस के बाद उनके मोबाइल पर कॉल किया जाता था, तब वे प्रतिवेदन सौंपने आते थे अथवा भेज देते थे. प्रतिवेदन भी तथ्य से इतर. हद तो यह कि लगातार आधा दर्जन से अधिक तिथियों को सुनवाई के बावजूद सीओ के असहयोग के कारण मामले का निबटारा नहीं हो सका. वैसे एडीएम द्वारा सीओ को अंतिम अवसर भी दिया गया, मगर वे लाभ नहीं उठा पाये. तब एडीएम श्री राम ने माना कि इस वाद में निष्पादन में सीओ की कोई अभिरूचि नहीं है. वे अपने कर्तव्यों के निर्वाहन में विफल पाये गये है.

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