21.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

गर्भ में नवजात की मौत के मामले की जांच का आदेश

डीएस की अनुशंसा पर सीएस ने जांच को बनायी तीन सदस्यीय टीम सीतामढ़ी : सदर अस्पताल में गत दिन एक प्रसव पीड़िता को समुचित चिकित्सा सुविधा नहीं मिलने, चिकित्सक के नदारद रहने एवं गर्भ में ही नवजात की मौत के मामले की जांच होगी. सिविल सर्जन के स्तर से जांच के लिए तीन सदस्यीय टीम […]

डीएस की अनुशंसा पर सीएस ने जांच को बनायी तीन सदस्यीय टीम

सीतामढ़ी : सदर अस्पताल में गत दिन एक प्रसव पीड़िता को समुचित चिकित्सा सुविधा नहीं मिलने, चिकित्सक के नदारद रहने एवं गर्भ में ही नवजात की मौत के मामले की जांच होगी.
सिविल सर्जन के स्तर से जांच के लिए तीन सदस्यीय टीम बनायी गयी है. टीम को तीन दिन के अंदर जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा गया है.
बता दे कि पीड़िता के पति राजन कुमार सिंह की शिकायत पर सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ शकील अंजुम ने सीएस को पत्र भेज चिकित्सक व कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की थी. जांच टीम में जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉ केडी पूर्वे, जिला मलेरिया पदाधिकारी डॉ रवींद्र कुमार यादव एवं जिला यक्ष्मा केंद्र में प्रतिरक्षण चिकित्सा पदाधिकारी डॉ जेड जावेद शामिल हैं. मीडिया में उक्त घटना की खबर देखकर रीगा विधायक अमित कुमार टुन्ना भी काफी व्यथित हैं.
उन्होंने डीएम को पत्र लिखकर मामले से अवगत कराया है.
शहर के राजोपट्टी निवासी राजन कुमार सिंह ने डीएम व अन्य को भेजे आवेदन में शिकायत की है कि 17 की रात प्रसव पीड़िता पत्नी रोजी को सदर अस्पताल में भर्ती कराया था. उस रात डॉ रजनी सिन्हा की ड्यूटी थी, पर वह मौजूद नहीं थी. दूसरे दिन सुबह में डॉ सुधा झा पहुंची. मरीज का ऑपरेशन कराने की बात कही. उनका कहना था कि एक्सपर्ट सर्जन रहेंगे, तभी वह ऑपरेशन करेंगी. अंततः ऑपरेशन नहीं की और बाहर में ऑपरेशन कराना पड़ा.
राजन व रोजी को कार्रवाई की उम्मीद
राजन कुमार सिंह व उनकी पत्नी रोजी को उम्मीद है कि जांच के बाद दोषी चिकित्सकों व कर्मियों पर कार्रवाई होगी. ताकि किसी दूसरे दंपती को यह दिन न देखना पड़े. चिकित्सक की लापरवाही के कारण नवजात को खोने वाले श्री सिंह तब तक शांत नहीं बैठेंगे, जब तक कि मामले में दोषी के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं हो जाती है. श्री सिंह ने मामले से सीएम व स्वास्थ्य मंत्री के अलावा आधा दर्जन अधिकारियों को आवेदन देकर शिकायत की है. उनकी माने तो नौबत आने पर हाइकोर्ट की शरण में भी जायेंगे.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें