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पंकज हत्याकांड में चार दोषी करार मिला न्याय

जिला जज बजरंगी शरण ने की सुनवाई मेजरगंज के कंसारा निवासी पंकज कुमार की गोली मारकर की गयी थी हत्या 26 मई को सजा के बिंदु पर होगा फैसला डुमरा कोर्ट : जिला एवं सत्र न्यायाधीश बजरंगी शरण ने बुधवार को पंकज हत्या कांड में दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद मेजरगंज थाना क्षेत्र […]

जिला जज बजरंगी शरण ने की सुनवाई

मेजरगंज के कंसारा निवासी पंकज कुमार की गोली मारकर की गयी थी हत्या
26 मई को सजा के बिंदु पर होगा फैसला
डुमरा कोर्ट : जिला एवं सत्र न्यायाधीश बजरंगी शरण ने बुधवार को पंकज हत्या कांड में दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद मेजरगंज थाना क्षेत्र के कंसारा गांव निवासी शशिभूषण सिंह के पुत्र गोविंद सिंह, मुरारी सिंह, वीरेंद्र सिंह के पुत्र शशिभूषण सिंह एवं रीगा थाना क्षेत्र के खरसान गांव निवासी आनंद कुमार सिंह के पुत्र मुकेश सिंह को दोषी करार दिया है.
भादवि की धारा 302/34 एवं 307/34 में चारों को दोषी पाया गया है. सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए 26 मई की तिथि मुकर्रर की गयी है. सुनवाई के दौरान चारों कोर्ट में उपस्थित हुआ, जहां दोषी करार दिये जाने के बाद न्यायिक अभिरक्षा में मंडल कारा भेज दिया गया. मामले में सरकार पक्ष की ओर से लोक अभियोजक अरुण कुमार सिंह एवं अपर लोक अभियोजक खुशनंदन पांडेय ने पक्ष रखा. वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता कृष्णनंदन वर्मा ने बहस की.
क्या है पूरा मामला
25 जनवरी 2015 को मेजरगंज थाना क्षेत्र के कंसारा गांव में कृष्णदेव सिंह के पुत्र पंकज कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी. वहीं हमलावरों ने पंकज के मित्र राहुल कुमार को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया था. खून से लथपथ पंकज को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया था, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया. घटना के संबंध में नगर थाने की पुलिस ने मृतक के पिता का बयान दर्ज किया था. जिसमें शशिभूषण सिंह, गोविंद सिंह, मुरारी सिंह एवं मुकेश सिंह को आरोपित किया गया था.
बताया गया था कि संध्या छह बजे पंकज घर का सामान लेने किराना दुकान गया था. जहां लौटने के क्रम में पूर्व से घात लगाये आरोपितों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दिया. पंकज को पीठ में गोली लगी तथा वह अचेत हो गया. सरस्वती प्रतिमा विसर्जन में शामिल उसके मित्र राहुल कुमार समेत अन्य लोग बचाव में पहुंचे, जिसमें हमलावरों ने राहुल को भी गोली मारकर लहूलुहान कर दिया.

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