21.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

दुराचार मामले में आठ वर्षो की सजा

डुमरा कोर्टः प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रभुनाथ सिंह ने अपहरण कर दुराचार के एक मामले में राजन पटेल को आठ वर्ष कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही पांच हजार रुपये अर्थदंड तथा अर्थदंड की राशि नहीं देने पर दो माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनायी गयी है. आरोपित को धारा-366(ए) में तीन […]

डुमरा कोर्टः प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रभुनाथ सिंह ने अपहरण कर दुराचार के एक मामले में राजन पटेल को आठ वर्ष कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही पांच हजार रुपये अर्थदंड तथा अर्थदंड की राशि नहीं देने पर दो माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनायी गयी है. आरोपित को धारा-366(ए) में तीन वर्ष एवं धारा-376 में पांच वर्ष की सजा मिली है.

मालूम हो कि न्यायालय ने 10 अप्रैल को दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद बेलसंड थाना क्षेत्र के भंडारी गांव निवासी राजन पटेल को दोषी करार दिया था. सरकारी पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक विभूति भूषण ने पक्ष रखा. बता दें कि रून्नीसैदपुर थाना क्षेत्र के थुम्मा गांव निवासी देवेंद्र सिंह पटेल ने अपनी नाबालिग पुत्री का अपहरण की बाबत 25 अक्तूबर 2007 को थाने में मुकदमा दर्ज कराया था.

वहीं अपहृता ने अपने 164 के बयान में बताया कि राजन उसके जीजा का भतीजा है, जो बराबर उसके घर आता था. 25 जुलाई को वह यह कह कर चलने को कहा कि आपकी दीदी किरण आपको बुलायी है. वहां दीदी नहीं थी, उसके बाद राजन ने उससे जबरदस्ती शादी कर पांच दिनों तक दुराचार किया. वहीं दोनों के बीच प्रेम-प्रसंग चलता रहा, जिस बात को परिवार के लोग ज्यादा दिन नजरअंदाज नहीं कर सके और दोनों परिवार की सहमति से दोनों की शादी कर दी गयी. उक्त जानकारी वाद के सरकारी अधिवक्ता विभूति भूषण ने दी.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें