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छात्रों को मिलेगा लाभ सुविधा. स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की तैयारी पूरी

आधार कार्ड का नंबर देने पर ही आवेदन होगा स्वीकृत सीतामढ़ी : दो अक्तूबर से बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना शुरू हो जायेगी. इस योजना का लाभ वैसे विद्यार्थी को मिलेगा जो आर्थिक कारणों से 12 वीं के बाद उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं. सरकार का मानना है कि योजना का लाभ उठा […]

आधार कार्ड का नंबर देने पर ही आवेदन होगा स्वीकृत

सीतामढ़ी : दो अक्तूबर से बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना शुरू हो जायेगी. इस योजना का लाभ वैसे विद्यार्थी को मिलेगा जो आर्थिक कारणों से 12 वीं के बाद उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं.
सरकार का मानना है कि योजना का लाभ उठा कर सूबे के बड़ी संख्या में विद्यार्थी उच्च शिक्षा ग्रहण करने के साथ ही अपने सपने को पूरा कर पायेंगे. योजना के तहत चार लाख का ऋण दिया जाना है. ऋण को इच्छुक विद्यार्थी की अधिकतम उम्र 25 वर्ष निर्धारित की गयी है.
12वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य : वैसे विद्यार्थी को शिक्षा ऋण मिल पायेगा जो बिहार का निवासी हो और यहीं 12 वीं पास किया हो. साथ ही उच्च शिक्षा के लिए मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में नामांकित हो या नामांकन को चयनित हुआ हो.
बीए, बीएससी, इंजीनियरिंग, एमबीबीएस, प्रबंधन व विधि आदि क्षेत्रों में शिक्षा ग्रहण करने को ऋण दिया जाना है. बिहार बोर्ड से मान्यता प्राप्त संस्थान से इंटर, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंड्री एजुकेशन एवं उसके समतुल्य अन्य बोर्ड से 12 वीं पास, संस्कृत बोर्ड से मान्यता प्राप्त संस्थान से उप शास्त्री उत्तीर्ण एवं मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त संस्थान से मौलवी की डिग्री हासिल किये विद्यार्थी को ऋण का लाभ मिलेगा.
15 काउंटर खुलेंगे: जिला योजना पदाधिकारी अजीत कुमार ने बताया कि बेरोजगारों को स्वयं सहायता भत्ता एवं 12 वीं पास विद्यार्थी को शिक्षा ऋण देने से संबंधित तैयारी करीब-करीब पूरी कर ली गयी है.
जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र में भत्ता से संबंधित आवेदन लेने को 15 काउंटर खोले जायेंगे.
ऑनलाइन होगा आवेदन
अभ्यर्थियों को ऋण के लिए ऑनलाइन आवेदन करना है. मोबाइल पर निबंधन संख्या मिल जायेगा. उसके बाद उन्हें जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र पर आने के लिए ई-मेल/एसएमएस से तिथि व समय की सूचना दी जायेगी. आवेदन के साथ उच्च शिक्षा के लिए नामांकन से संबंधित प्रमाण पत्र, चयन पत्र, शिक्षण संस्थान से प्राप्त शुल्क का विवरण, आवास प्रमाण पत्र, 12 वीं उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र व आधार कार्ड का नंबर देना होगा. आधार नंबर नहीं होने पर आधार का नामांकन संख्या देना होगा.
सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अभ्यर्थी से आधार नंबर मिलने के बाद ही उनके आवेदन को स्वीकृत करने का निर्णय लिया जायेगा. पैन कार्ड का भी विवरण देना है. बताया गया है कि अगर कोई विद्यार्थी बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं तो शेष ऋण न तो संस्थान को और न ही विद्यार्थी को दी जायेगी.

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