हत्या मामले में सात दोषी करार

Updated at : 27 May 2017 8:01 AM (IST)
विज्ञापन
हत्या मामले में सात दोषी करार

छपरा(कोर्ट) : मामूली विवाद में दो लोगों की हत्या और ग्यारह को जख्मी किये जाने के मामले में न्यायालय ने सात आरोपितों को दोषी करार दिया है. शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश षष्टम अंजनी कुमार सिंह ने तरैया थाना कांड संख्या 71/10 के सत्रवाद 716/11 में सुनवाई की, जिसमें अभियोजन एवं बचाव पक्ष […]

विज्ञापन
छपरा(कोर्ट) : मामूली विवाद में दो लोगों की हत्या और ग्यारह को जख्मी किये जाने के मामले में न्यायालय ने सात आरोपितों को दोषी करार दिया है. शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश षष्टम अंजनी कुमार सिंह ने तरैया थाना कांड संख्या 71/10 के सत्रवाद 716/11 में सुनवाई की, जिसमें अभियोजन एवं बचाव पक्ष के द्वारा अपने अपने पक्ष में दलीलें पेश की गयी.
न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के उपरांत मामले में आरोपित तरैया के तरवारा निवासी मोहम्मद इनायतुल्लाह, मोहम्मद आशिफ अली, मास्टर शफीउल्लाह, मोहम्मद अलाउद्दीन, मोहम्मद वसीम अख्तर, और नसीम अख्तर तथा मोहम्मद मुजीबुल्लाह को भादवि की धारा 302/34 के तहत दोषी करार दिया है . इनकी सजा कि बिंदु पर 30 मई को सुनवाई की जायेगी.
विदित हो कि 31 अगस्त 2010 की संध्या मामूली विवाद को लेकर आरोपित का परिवार उग्र हो उठा और पारंपरिक हथियार से लैस हो, अपने पड़ोसी मोहम्मद जकाउल्लाह के घर पर हमला कर दिया . जिसमें मोहम्मद सनाउल्लाह और मोहम्मद नुरुल होदा गंभीर रूप से जख्मी हुए, जबकि मो रजा, मो इरफान, मो इरशाद, मो मकशुद अहमद और मो चांद समेत ग्यारह लोग जख्मी हुए थे. उपचार के दौरान मो सनाउल्लाह और मो नुरुल होदा की मौत हो गयी थी.इस मामले में मृतक के भाई मोहम्मद जकाउल्लाह ने प्राथमिकी दर्ज कराते हुए उपरोक्त सभी को अभियुक्त बनाया था.
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन