छपरा (सारण) : राष्ट्रीय ग्रीन हरित न्यायाधिकरण ने खनुआ नाला के संपूर्ण विस्तार के लिए निरीक्षण टीम गठित करने का आदेश दिया है. न्यायाधिकरण की दो सदस्यीय पीठ ने राज्य और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण पर्षद को यह आदेश दिया है कि एक टीम का गठन करें, जो अपनी जांच रिपोर्ट के साथ इस आशय की अनुशंसा करें कि किस तरह खनुआ नाला को फंक्शनल बनाया जा सकता है. सेवानिवृत्त विंग कमांडर डॉ बीएनपी सिंह, पूर्व सैनिक रमेश प्रसाद सिंह,
प्रो. पृथ्वी राज सिंह, अशोक कुमार सिंह की ओर से दाखिल याचिका की सुनवाई करते हुए जस्टिस यूडी साल्वी तथा विक्रम सिंह सजावन ने यह आदेश दिया है. आदेश में कहा गया है कि जिलाधिकारी तथा नगर पर्षद के कार्यपालक पदाधिकारी टीम के गठन और निरीक्षण में सहयोग करेंगे. इस मामले में 29 सितंबर 2016 को अगली सुनवाई को रिपोर्ट तलब किया गया है. न्यायाधिकरण ने कहा है कि खनुआ नाला की प्रकृति और उसकी आज तक की जांच करें और इस प्रकार पुन: उसे उपयोगी बनाया जा सकता है. दायर याचिका में कहा गया है कि जब खनुआ नाला अस्तित्व में था,
तो सिंचाई के लिए उपयोग किया था. वर्तमान समय में नाला का गैर कानूनी तरीके से अतिक्रमण कर लिया गया है. इस वजह से नाला जाम हो गया है और जल का प्रवाह रुक गया है.